Kejriwal’s Arrest is Not Wrong : शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट ने सही ठहराया!
New Delhi : मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। केजरीवाल ने 23 मार्च को अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी।
हाई कोर्ट ने कहा कि यह याचिका इस बात का फैसला करने के लिए है कि गिरफ्तारी अवैध है या नहीं। यह याचिका जमानत देने के लिए नहीं है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा को राघव मुंगटा और शरथ रेड्डी के बयान PMLA के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं। ED ने केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं कि वो साजिश में शामिल थे। ईडी ने खुलासा किया कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इस मामले में शामिल थे। सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है।
इस याचिका पर 3 अप्रैल को सुनवाई हुई, तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शराब नीति केस में दिल्ली सीएम को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक रिमांड पर भेजा, इसके बाद रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ाया गया। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। वह पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं।