Ken Betwa Link Project: डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को मिलेगा मुफ्त आवास, 3 हजार मासिक जीवन निर्वाह भत्ता भी!

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Ken Betwa Link Project: डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को मिलेगा मुफ्त आवास, 3 हजार मासिक जीवन निर्वाह भत्ता भी!

भोपाल:मध्यप्रदेश में केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों को निजी भूमि अर्जित किए जाने के बाद अब सरकार उन्हें मुफ्त आवास, हर माह तीन हजार रुपए जीवन निर्वाह भत्ता और दुकान वालों को पच्चीस हजार रुपए देगी।

केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत छतरपुर जिले की बिजावर तहसील के ग्राम ढौड़न, खरयानी, पलकौहां, भौरखुवां, सुकवाहा, वसुधा, घुघरी, कुपी, शाहपुरा, नैगुवां, पाठापुरा, डुगरिया, कदवारा एवं ककरा के परिवारों हेतु निजी भूमि धारकों के भूमि अर्जन होने के कारण प्रभावित व्यक्तियों की निजी भूमि के बदले भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर दिया जाएगा।

भू अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विस्थापित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में किसी मकान से वंचित किए जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्देशों के अनुसार एक आवास बनाकर दिया जाएगा जो पचास वर्गमीटर से कम नहीं होगा। ऐसे प्रभावितों को ही आवास सुविधा का लाभ दिया जाएगा जो प्रभावित क्षेत्र में पिछले तीन वर्षो से अधिक समय से लगातार रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से उसकी इच्छा से या इच्छा के विपरीत विस्थापित किया जा रहा है। यदि डूब प्रभावित क्षेत्र का कोई परिवार दिए जा रहे विकल्प में मकान को न लेने का विकल्प भरता है तो मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च की राशि भी दी जाएगी। एक कुटुंब में केवल एक मकान ही इस अधिनियम के तहत दिया जाएगा।

तीन हजार रुपए मासिक जीवन निर्वाह भत्ता- डूब प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है उसे एक वर्ष तक प्रतिमाह तीन हजार रुपए मासिक जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा। सरकार द्वारा घोषित वार्षिकी या नियोजन के विकल्प भी प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को भवन सामग्री, घरेलु सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रुप में एक बार पचास हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

प्रभावित परिवार को जलाशय में मछली पकड़ने के लिए अनुमति भी प्रदान की जाएगी। प्रभावित परिवार को आवंटित भूमि या मकान की रजिस्ट्री के लिए स्टांप शुल्क और अन्य फीस संबंधित निकाय वहन करेगा। आवंटित मकान के लिए भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होगी। आवंटित मकान प्रभावित कुटुुंब की पत्नी और पति दोनो के संयुक्त नाम से होगा।

प्रभावित कुटुुंब को पचास हजार रुपए पुर्नव्यवस्थापन भत्ता भी,दुकान के बदले पच्चीस हजार-केन बेतवा लिंक के डूब क्षेत्र में आ रहे छोटी दुकान या पशु रखने वाले प्रत्येक कुटुंब को पच्चीस हजार रुपए तक की सहायता दी जाएगी। प्रत्येक प्रभावित कुटुुंब को पचास हजार रुपए एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता भी दिया जाएगा कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुुब या जिसके स्वामित्व में गैर कृषक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है जिसे भू अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अव्वैच्छिक रुप से विस्थापित किया गया है उसे एक बार पच्चीस हजार की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

पेयजल, चारागाह, उचित मूल्य की दुकान भी-प्रभावित क्षेत्र के परिवारों के पुर्नवास स्थल पर सड़क, निकासी, स्वच्छता योनाएं, पेयजल, पशुओं के लिए पेयजल, चारागाह और उचित मूल्य की दुकान, पंचायत घर, स्वास्थ्य केन्द्र, बच्चों के लिए क्रीड़ा केन्द्र, श्मशान, कब्रस्तान, परिवहन सुविधा, निशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार के तहत शिक्षा, आगंनबाड़ी, सामुदायिक केन्द्र, पशुपालन केन्द्र सहित अन्य कई तरह की सुविधाएं भी दी जाएंगी।