Licence Fee Of Beer And Wine Increased: बीयर और वाईन उत्पादन के लिए लाइसेंस फीस बढ़ी

915

Licence Fee Of Beer And Wine Increased: बीयर और वाईन उत्पादन के लिए लाइसेंस फीस बढ़ी

 

भोपाल: राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश में बीयर और वाईन उत्पादन के लिए अनुमति देने लाइसेंस फीस बढ़ा दी है। पांच लाख हेक्टो लीटर उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष के लिए अब बीस लाख रुपए लाइसेेंस फीस लगेगी।

राज्य सरकार ने प्रदेश में बीयर और वाईन उत्पादन के लिए अनुमति देने अनुज्ञप्ति शुल्क में इसके पहले सात सितंबर 2021 को इजाफा किया था। अब डेढ़ वर्ष बाद इसमें पुन: इजाफा किया गया है।

वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश के अनुसार प्रति वर्ष 5 लाख हेक्टो लीटर से दस लाख हेक्टो लीटर उत्पादन क्षमता के लिए सालाना तीस लाख रुपए प्रतिवर्ष अनुज्ञप्ति फीस देना होगा। दस लाख हेक्टो लीटर प्रतिवर्ष से अधिक उत्पादन क्षमता हेतु चालीस लाख रुपए प्रति वर्ष लाइसेंस फीस होगी। यह लाइसेंस फीस एक अप्रैल से ही लागू हो गई है। इस वित्तीय वर्ष में यह शुल्क चुकाने के बाद ही बीयर और वाईन उत्पादन की अनुमति प्रदान की जाएगी।