गोदाम में डोडाचुरा को अवैध रूप से संग्रहीत करने वाले लायसेंस होल्डर को 14 वर्ष की कड़ी सजा

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सिंहस्थ-2004

गोदाम में डोडाचुरा को अवैध रूप से संग्रहीत करने वाले लायसेंस होल्डर को 14 वर्ष की कड़ी सजा

*रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट*

न्यायालय रुपेश शर्मा विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा आरोपी: गुलमोहम्मद पिता फकीर मोहम्मद को अपने गोदाम में अवैध रूप से अनियमितताएं की जाकर स्टॉक रजिस्टर एवं बोर्ड नहीं रखा एवं मादक पदार्थ भर रखा हैं।
पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते गोदाम से अवैध रूप से एकत्रित किया गया डोडा चुरा बरामद किया था।

मामले में न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा द्वारा को अभियुक्त गुलमोहम्मद उम्र 33 वर्ष पिता फकीर मोहम्मद निवासी ग्राम दलोदारेल जिला मंदसौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 सी एनडीपीएस एक्ट में 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 लाख रुपए अर्थदंड एवं धारा 26 एनडीपीएस एक्ट में 03 वर्ष का कठोर करावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट शिव मनावरे ने बताया कि 29.जून.2015 को थाना रिंगनोद की चौकी ढोढर पर पदस्थ उपनिरीक्षक रतनलाल मीणा को मुखबीर से सूचना मिली कि डोडा चुरा लायसेंसी गुलमोहम्मद ने अपने अनुज्ञप्त डोडा चुरा गोदाम जो ढोढर हाईवे रोड के पास खेत पर स्थित है। उक्त गोदाम में लायसेंसी गुलमोहम्मद द्वारा कई अनियमितताएं की जाकर स्टॉक रजिस्टर एवं बोर्ड नहीं रखा एवं मादक पदार्थ भर रखा हैं।
सूचना से चौकी प्रभारी सउनि मीणा द्वारा थाना प्रभारी रिंगनोद एवं तत्कालीन सीएसपी को अवगत कराया गया।जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी रिंगनोद विपीन बाथम द्वारा चौकी प्रभारी आरएल.मीणा को फोर्स के साथ मौके पर पहुंचने का आदेश देकर स्वयं भी थाने के फोर्स के लायसेंसी के गोदाम पर पहुंचे। गोदाम पर चौकीदार अम्बाराम मिला जिससे पुछताछ की गई तो उसने उक्त गोदाम लायसेंसी गुलमोहम्मद का होना बताते हुए कहां कि गुलमोहम्मद दलोदा तरफ हैं तथा लायसेंस की छायाप्रति बताई।
चौकीदार के समक्ष गोदाम को खुलवाया जाकर उसके अंदर दबीश दी तो गोदाम में कुल 201 बोरो में डोडा चुरा छिलका,बारिक छना हुआ एवं 08 बोरों में पोस्ता दाना खसखस भरा होना पाया तथा मौके पर गोदाम में कोई स्टॉक रजिस्टर अथवा दस्तावेज नहीं मिले।
मौके पर 201 कट्टों का वजन किया तो कुल वजन 73 क्विंटल 31 किलो 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा पाया गया।

मौके पर ही पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिवत कार्यवाहीं की जाकर डोडा चुरा जप्त कर थाना रिंगनोद पर लायसेंसी गुलमोहम्मद के विरूद्ध धारा 8/26 एनडीपीएस एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान दिनांक 05.दिसम्बर.2015 को अभियुक्त गुलमोहम्मद को गिरफ्तार किया गया तथा जिला आबकारी कार्यालय रतलाम से लायसेंसी गुल मोहम्मद एवं उसके गोदाम तथा मादक पदार्थ डोडा चुरा के संबंध में दस्तावेज प्राप्त किए गए,जिसमें पाया गया कि लायसेंसी गुलमोहम्मद द्वारा अपने गोदाम में अनुज्ञप्त मात्रा से अधिक डोडा चुरा संग्रहित कर रखा था।

प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर दिनांक 30.दिसम्बर.2016 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/15, 26 एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायालय में पेश किया गया।

विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी गुलमोहम्मद को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।