Life Imprisonment: सनसनीखेज हत्या के खुलासे के 5 साल बाद न्यायालय ने सुनाई दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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Life Imprisonment: सनसनीखेज हत्या के खुलासे के 5 साल बाद न्यायालय ने सुनाई दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

दिनेश सोलंकी की विशेष रिपोर्ट

महू: महू में 5 साल पूर्व हुये अंधे और जघन्य सनसनीखेज मामले के दो आरोपी सादिक उर्फ लंगडा और अनूप माहेश्वरी निवासी महू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों ने मिलकर इंदौर की एक महिला की हत्या की थी।

नाले में मिले थीं दो टाँगें

विदित हो कि दिनांक 1 और 2 अक्टूबर 2019 की मध्य रात्रि में महू पत्ती बाजार के पास सुर्खी गली के नाले से दो कटे पैर मिलने से सनसनी फ़ैल गई थी। छावनी परिषद के सफाई अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने टैंकरों से नालियां साफ की, लेकिन बाकी धड़ नहीं मिले। कटे शव की पहचान महिला के रूप में हुई। बाद में पता चला कि उसके अंग खान कॉलोनी के पास कंचन गली और यादव मोहल्ला के पास गए थे। उसके हाथ पर हरदीप लिखा हुआ था, मगर 4 दिन की छानबीन के बाद वह रुखसार निवासी इंदौर की लाश निकली किसकी हत्या की गई थी। इंदौर की तत्कालीन एस एस पी रुचिवर्धन मिश्रा ने हत्या के राज से पर्दा उठाया था।

बताया गया कि दोनों आरोपी दोस्त थे और शारीरिक संबंध बनाने के चक्कर में हत्या की गई थी। मामले में पुलिस ने 4 दिनों में हत्या का खुलासा कर दो आरोपी गिरफ्तार किए थे।

न्यायालय महू में आज हुआ फैसला

26 गवाह और सबूतों से हुआ आरोपियों का हत्या करना प्रमाणित हुआ है।न्यायालय में चले मुकदमें में साफ हुआ कि उक्त दोनों ही आरोपियों ने मृतिका के साथ सामूहिक बलात्कार कर गला दबाकर मार दिया था तथा साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उसकी लाश के तीन टुकडे. कर सुरखी गली, कंचन विहार और महू में अलग अलग स्थान पर फेंका था। मृतिका के कपडे पुराने खाली मकान में फेंके गये थे। मृतिका के हाथ का गला हुआ हिस्सा जिस पर HARPREET लिखा हुआ था, जिसकी पहचान थाना बगदुन पीथमपुर के अप. क्र. 211/17 धारा 392, 412 भादवि में गिरफ्तारशुदा महिला के हुलिये में हाथ का गुदना नाम रूकसरा उर्फ रूखसाना उर्फ पूजा उर्फ जैबा के रूप में हुई थी।

मृतिका के डीएनए मिलान हेतु उसकी मां व बहनों के ब्लड सैम्पल लिये गये थे। जिससे मृतिका की पहचान हो पाई थी।
लगभग 26 गवाहों के समर्थन, वीडियो क्लिप, जप्त आयुध आदि से धारा 302 भादवि का मामला प्रमाणित हुआ।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सोमप्रभा चौहान महू द्वारा दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संध्या उइके द्वारा की गई है।