दलित नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

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4 Years Imprisonment

दलित नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

रतलाम: दलित नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी हैं।

 

विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट न्यायालय योगेंद्र कुमार त्यागी ने

दलित नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।

 

जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीपी घाटिया ने बताया कि 15 अगस्त 2018 को सरवन थाने में नाबालिग के परिजन ने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि 20 जुलाई 2018 को 16 साल 3 महीने की नाबालिग बेटी को घर पर छोड़ कर वह काम से रतलाम गए थे।

 

शाम को जब वह लौटे तो बेटी घर पर नहीं मिली।जानकारी मिली कि रवि पिता रामचंद्र पोरवाल निवासी ईश्वर नगर उसे शादी करने के वास्ते विवश करने के लिए बहला-फुसला कर लेकर गया हैं।काफी तलाश के बाद भी बेटी नहीं मिली तो एफआईआर कराई।

8 मई 2019 को आरोपी रवि के पास से युवती को लेकर आई। बयान में पता चला कि वह उसे शादी का कहकर जबरदस्ती जावरा ले गया।फिर पीथमपुर में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया।

 

शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक गौतम परमार ने की।न्यायालय ने अभियुक्त रवि को सजा सुनाई।