10 साल की बालिका से दुराचार करने वाले शिक्षक को मरते दम तक आजीवन कारावास
भोपाल
गांव के शिक्षक के घर में लगे ट्यूबवेल से पानी भरने गई अबोध बालिका से एक नहीं दो बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रेमसिंह दांगी को न्यायालय ने मरते दम तक के आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मामले में जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश बैरसिया, जिला भोपाल श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे ने विशेष प्रकरण क्रमांक 68/21 शासन विरूद्ध प्रेमसिंह दांगी निवासी ग्राम हिरणखेडी थाना बैरसिया जिला भोपाल को थाना बैरसिया के अपराध क्रमांक 663/21 में आरोपी प्रेमसिंह दांगी को 5 ट/6,5 झ/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम एवं धारा 376 (2) एन भादवि में सश्रम आजीवन कारावास `मृत्यु पर्यन्त तक तथा 10 हजार रूपए जुर्माना एवं धारा 376 ए भादवि में सश्रम आजीवन कारावास `मृत्यु पर्यन्त तक व 10 हजार रूपए जुर्माना एवं धारा 506 भादवि में 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 2 हजार रूपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक, बैरसिया आशीष तिवारी द्वारा की गई,जिसमें श्रीमती संघमित्रा सिंह विशेष लोक अभियोजक, बैरसिया द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया।
घटना का विवरण :-
06.अक्टोबर.2021 को 10 वर्षीय पीड़िता ने थाना बैरसिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि,वह ग्राम हिरणखेडी़ में रहने वाले प्रेमसिंह दांगी जो कि शिक्षक हैं और तरावली सरकारी स्कूल में पढा़ने जाते है,जिनके घर में लगे ट्यूबवेल से पानी भरने जाती थी।मार्च 2021 के महिने में एक दिन दोपहर 11 बजे के आसपास वह प्रेमसिंह दांगी के घर पानी भरने गई थी,तो प्रेमसिंह दांगी ने लोहे का गेट लगाकर उसका हाथ पकड़कर घर के आंगन में बनी बाथरूम में ले गया तथा बाथरूम में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया,साथ ही उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर ये बात किसी को बताई तो तेरे पिता को मार डालुंगा।
इसके बाद 09 सितम्बर 2021 से 8 दिन पहले पीडिता आरोपी के घर पानी भरने गई तो फिर से आरोपी ने पीड़िता के साथ घर के आंगन में बने बाथरूम में ले जाकर बलात्कार किया।
आरोपी के द्वारा दिए जाने वाली धमकी के डर से पीडिता ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया।
घटना के कुछ दिनों के बाद पीडिता का स्वास्थ्य अत्यधीक खराब हो जाने के कारण पीडिता ने डरते डरते घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया और रिपोर्ट दर्ज कराई।