युवक की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को आजीवन कारावास!

4 वर्ष पहले लाठी-डंडों से पीटकर की थी हत्या!

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युवक की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को आजीवन कारावास!

Ratlam : जिले के ग्राम धानासुता में 4 वर्ष पहले आपसी विवाद में 1 व्यक्ति की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने वाले आरोपी रूधनाथ (43) उर्फ भूरा पिता हीरालाल गायरी, मुबारिक शाह (56) पिता याकुब शाह दोनों ग्राम धानासुता निवासी थाना बिलपांक को जिला न्यायालय के प्रथम सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने हत्या के लिए दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपए अर्थदंड के जुर्माने की सजा सुनाई।

 

जिला लोक अभियोजन अधिकारी जीपी घाटिया ने बताया कि थाना बिलपांक पर पदस्थ सहायक उप-निरीक्षक केशर सिंह यादव को मर्ग की जांच में पता चला था कि मृतक रमेश के शरीर की बांई कोहनी व दाहिनी कोहनी के नीचे फेक्चर जैसी चोट व बाई पसली व पीठ पर बांए तरफ चोटों के निशान हैं और रमेश की मौत मार-पीट से होना पाया गया।

 

मृतक रमेश को भूरू उर्फ हीरालाल व लल्ला उर्फ मुबारिक द्वारा ग्राम धानासुता स्थित भूरु गायरी के खेत पर 3 अगस्त 2020 को दिन में 11-12 बजे के दरम्यान हुए झगडे में अभियुक्तों द्वारा जान से मार डालने की नियत से रमेश को चोटें पहुंचाई थी, जिसके बाद घायल रमेश को धानासुता निवासी राजेश राठौर, मोहनलाल गायरी, श्याम चौधरी व शब्बीर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लेकर आए थे। जहां पर इलाज के दौरान रमेश की मौत हो गई थी।

 

पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण, चश्मदीद साक्षियों के कथन, शव पंचायतनामा के आधार पर अभियुक्त भूरू उर्फ रूघनाथ गायरी एवं लल्ला उर्फ मुबारिक के विरूद्ध धारा 302, 34 भादंसं अपराध क्रमांक 407/2020 पंजीबद्ध किया था।

 

प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी गोल्डन राय, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।