लाठी-डंडों से पीटकर युवक की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को आजीवन कारावास!

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लाठी-डंडों से पीटकर युवक की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को आजीवन कारावास!

Ratlam : जिले के बिलपांक थाना क्षेत्र के ग्राम जुलवानियापाड़ा निवासी दिनेश अर्धनग्न अवस्था में गांव में आरोपियों के घरों पर पत्थर फेंक रहा था नाराज होकर तीनों लोगों ने मिलकर दिनेश को लाठी-डंडों से बेतहाशा मारा था। जिससे दिनेश बुरी तरह से घायल हो गया था और गंभीर रूप से चोंट लगने की वजह से उसकी जान चली गई थी। प्रकरण में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 1 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

प्रखरण की पैरवी कर रहें अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि मृतक दिनेश ग्राम जुलवानियापाड़ा थाना बिलपांक में निवास करता था। 12 सितंबर 21की रात्रि 9-10 बजे के लगभग मृतक दिनेश पिता राजू डामर अर्धनग्न अवस्था में आरोपी शोभाराम तथा मोहन के घर की तरफ पत्थर फेंक रहा था! तभी आरोपी शोभाराम डामर उसके पुत्र बबलू डामर तथा मोहन तीनों ने मिलकर मृतक के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की थी जिससे मृतक को चोटें आई थी और वह नीचे गिर गया था। इसके बाद आरोपी बबलू ने उप-सरपंच भरत के घर जाकर उसे यह बताया था कि मृतक दिनेश ने मोहन तथा शोभाराम के साथ पत्थर से मारपीट की हैं। जिससे उन्हें छोटे आई हैं तब उप-सरपंच ने उन्हें थाने पर रिपोर्ट करने को कहा था जिस पर आरोपियों द्वारा मृतक के विरुद्ध थाना बिलपांक पर धारा 294, 323, 506 भादंवि का प्रकरण दर्ज किया गया था।

घटना के अगले दिन सुबह मृतक दिनेश डामर के भाई धर्मेन्द्र डामर को घटना की जानकारी होने पर वह मृतक के घर गया था तो उसने वहां देखा कि मृतक दिनेश मृत अवस्था में पड़ा हुआ था।

मामले में मृतक के साथ हुई घटना के संबंध में उसके भाई धर्मेंद्र डामर द्वारा बड़नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज कराई थी।

पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 302 भादवि का प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण का अनुसंधान निरीक्षक दीपक सेजवार द्वारा किया गया था और प्रकरण में साक्षियों के कथन एवं वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित की गई थी। प्रकरण का विचारण द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया गया था। जहां पर अभियोजन द्वारा 14 साक्षियों के कथन न्यायालय में अंकित करवाएं गए थे तथा वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत की थी विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों से संतुष्ट होकर आरोपियों को धारा 302 में दोषसिद्ध पाया और मृतक दिनेश की हत्या के जुर्म में आरोपी बबलू 28 पिता मोहन डामर, शोभाराम पिता शंभू डामर तथा मोहनलाल पिता थावर तीनों निवासी जुलवानियापाड़ा कैलमोड़ा थाना बिलपांक जिला रतलाम को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को ₹1000 जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने की!