युवक की हत्या करने वाले 1 महिला सहित 5 आरोपियों को आजीवन कारावास!

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सिंहस्थ-2004

युवक की हत्या करने वाले 1 महिला सहित 5 आरोपियों को आजीवन कारावास!

 

Bhopal : न्यायालय विनय कुमार भारद्वाज पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या करने वाले 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

 

संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 21-मार्च-2019 को फरियादी जितेन्द्र मालवीय थाना बागमुगलिया पर रिपोर्ट दर्ज की थी, कि मेरे घर के सामने किराए से रहने वाली आरोपी मंजू मालवीय अपने पडोसी किराएदार से झगडा कर रहीं थी, मेरे भाई मुकेश ने उसे झगडा करने से मना किया और समझाया, इस बात पर आरोपी मंजू मालवीय ने अपने परिचितों को बुलवा लिया। मंजू के परिचित स्कार्पियो कार क्रमांक MP 04 CG 4826 सवार होकर योगेश गिरी, आशीष, जागेश, मंजू मालवीय, रौकी गोस्वामी, दीपक वेद आशीष गिरी आए जिन्होंने अपने हाथों में छुरी व तलवार लें रखें थे, वह आए और गंदी गंदी मां बहन की गालिया देते हुए आरोपी मंजू मालवीय से पुछा कौन हैं तो आरोपी मंजू ने मुकेश की और इशारा किया तो आरोपी आशीष एवं योगेश ने मुकेश के पेट में छुरी मार दी थी, जिससे वह सड़क पर गिर गया था और खून बहने लगा था वह बेहोश हो गया था। तभी मोहल्लेे के लोग आए और बीच-बचाव किया। घटना की सूचना पर पुलिस थाना बागसेवनिया में अपराध क्रमांक 185/19 धारा 307, 294, 34,भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

 

विवेचना के बाद धारा 302,147,148,149 भादवि का इजाफा करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

 

न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा पेश किए साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण योगेश गिरी, आशीष, जागेश, मंजू मालवीय, रौकी गोस्वामी को धारा को धारा 302/149 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1हजार रूपए अर्थदण्‍ड एवं आरोपी योगेश गिरी व आशीष को धारा 148 भाद‍वि मे 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 सौ रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 25-1 बी (1) आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 सौ रूपए अर्थदंड एवं आरोपी जागेश, मंजू मालवीय, रौकी गोस्वामी को धारा 147 भादवि मे 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 सौ रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुश्री प्रीति श्रीवास्तव द्वारा पैरवी की गई।