भोपाल. घर में छोटी छोटी बातों को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने अपनी भाभी को फावड़ा मारकर हत्या कर डाली। मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मामले की जानकारी देते हुए जनसंर्पक अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि भोपाल जिले में पदस्थ माननीय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश बलराम यादव ने 30/जून/22 को गोदर मऊ गांधीनगर भोपाल निवासी रघुवीर सिंह राजपूत उम्र 20 वर्ष पुत्र कमल सिंह राजपूत को अपनी भाभी गंगा बाई की हत्या करने के जुर्म में धारा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास एवं 1हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया गया।
मामले में शासन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुश्री प्रीति श्रीवास्तव द्वारा की गई।
घटना का विवरण
15-मार्च-2020 को शाम के वक्त अभियुक्त रघुवीर सिंह राजपूत ने अपनी भाभी मृतिका गंगाबाई की खाना समय पर ना देने, गाली गलौज करने और विवाद करने की बात को लेकर ग्राम गोदरमऊ में घर के पास खेत में लोहे का फावड़ा मारकर हत्या कर दी थी। मामले में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई।