5 वर्ष की बच्‍ची का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले आरोपी को आजीवन कारावास!

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सिंहस्थ-2004

5 वर्ष की बच्‍ची का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले आरोपी को आजीवन कारावास!

Bhopal : विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो 14वें अपर सत्र न्‍यायाधीश श्रीमती तृप्‍ती पाण्‍डेय ने 5 वर्ष की बच्‍ची का अपहरण करने वाले आरोपी राहुल मेहरा को धारा 364ए भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। प्रकरण में पैरवी शासन की और से विशेष लोक अभियोजक टी.पी. गौतम, श्रीमती गुंजन गुप्‍ता, श्रीमती सरला कहार द्वारा गई।

भोपाल के थाना बैरागढ में बच्ची की मां ने 15-नवम्बर -2021 को रिपोर्ट लिखाई थी कि मेरा मकान बैरागढ़ में हैं, मेरी छोटी बहन दीपा की लडकी जिसकी उम्र 5 वर्ष 5 माह हैं, दोपहर करीब 4:34 बजे उसे कोई अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गया हैं।

पुलिस ने अपहरण की सूचना पर थाने पर गुमशुदगी में प्रकरण क्रमांक 51/2021 दर्ज करते हुए। फरियादी के घर में लगे कैमरों के फुटेजों को देखा तो 4 लोग एक पलंग पर बैठे दिखाई दिए। तब मामले में घर में काम करने वाली बाई सुशीला से पूछा गया तो उसने बताया कि कुर्सी पर मेरा लडका राहुल मेहरा बैठा हैं, पलंग पर मेरा भाई सुरेश मेहरा तथा मेरी भाभी गुलाब बाई जो जमुनिया में रहने वाली हैं। फुटैज में अपहरत बच्ची को सुशीला बाई का लडका राहुल मेहरा अपने साथ कार में बिठाते हुए दिखाई दिया।

प्रकरण में जानकारी देते हुए मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ दीपक बसोड़ ने बताया कि पुलिस ने विवचेना के दौरान यह पाया कि आरोपी राहुल मेहरा द्वारा बच्ची को छोडने के लिए 50 हजार रूपए की फिरौती की मांग की थी तथा उसने बच्ची के परिजनों को एक बैंक खाते का नंबर भी दिया था, घबराकर बैंक खाते में बच्ची के परिजनों द्वारा 10 हजार रुपए डाल दिए थे, और बाद में आरोपी शेष रुपयों की मांग कर रहा था। आरोपी जिस ट्रैवल्स की फोरव्हीलर से बच्ची को घुमा रहा था उस ड्राईवर को डीआईजी बंगले के पास एटीएम से 25 सौ रुपए निकालकर दिए थे।

इसके बाद वहां से अल्‍पना टॅाकीज की और से आते दिखाई दिए तो पुलिस को देखकर बचने के लिए फोरव्हीलर को साईड में खडा कर दिया था, तभी पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया था और बच्‍ची को आरोपी से बरामद किया था।

ड्राईवर बच्ची की मां एवं बैंक स्‍टेटमेंट एवं बैंक अधिकारियों के कथन तथा आरोपी के खाते में बच्ची की मां द्वारा डाले गए रुपयों की जमा तथा निकासी के स्‍टेटमेंट तथा अन्‍य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राहुल मेहरा को धारा 364ए भादवि में आजीवन कारावास एवं 25 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।