युवक को गर्म पानी के तपेले में फेंककर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
रतलाम: मकान के छत को भरने की बात पर हुआं विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।मामले में न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही इन पर एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।
इसमें अभियुक्त पंकज पिता कालू हारी (32)दिनेश पिता वार जी हारी (29) व कैलाश पिता नारायण हारि (19) तीनों निवासी ग्राम सेमलिया हैं।
फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने सुनाया।
मामले में लोक अभियोजक विमल छिपानी ने बताया कि 23 फरवरी 2022 को निर्मला बाई पति योगेश हारी निवासी ग्राम सेमलिया के घर नौतरा कार्यक्रम चल रहा था।
रात 10 बजे लोग खाना खा रहे थे वहीं कैलाश पिता मांगू नीनामा भी खाना खा रहा था।
उसी समय ग्राम सेमलिया के पंकज पिता कालू हारी,दिनेश पिता वार जी हरि तथा कैलाश पिता नारायण हरि आएं और कैलाश निनामा को गालियां देने लगे,व दिनेश ने कैलाश निनामा से बोला कि तू उसके भाई (महिपाल)के मकान की छत क्यों नहीं भर रहा हैं,इस पर कैलाश निनामा बोला कि तुम लोग सामान के रुपए दोगे तब छत भरुंगा।
इस पर पंकज ने कैलाश को दो थप्पड़ मारे और गालियां देने लगा।कैलाश निनामा ने गालियां देने से मना किया तो तीनों अभियुक्तों कैलाश के हाथ-पैर पकड़ कर उठाकर पास में रखें गरम पानी के तपेले में फेंक दिया।
इसमें कैलाश गंभीर रूप से जल गया।इंदौर में उपचार के दौरान 27 फरवरी को कैलाश की मौत हो गई।