Lokayukt Action : मंडी उप निरीक्षक ने रिश्वत मांगी, भ्रष्टाचार निवारण के तहत मामला दर्ज

कारोबारी का लाइसेंस ब्लॉक कर दबाव बनाया, टीम को देखकर भाग गया

831
Hema Mina Lokayukt Case

धार से छोटू शास्त्री की रिपोर्ट

Dhar : रोहित जैन पिता पारस जैन ने सहायक उप निरीक्षक कार्यालय कृषि उपज मंडी महेंद्र रणदा की लोकायुक्त को शिकायत की थी कि आवेदक अनाज का व्यापारी है और कृषि उपज मंडी धार में किसानों का अनाज लिया जाता है।

लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में 16 अगस्त को शिकायत की गई कि कृषि उपज मंडी धार के सहायक उप निरीक्षक महेंद्र रणदा ने उनसे गाड़ी पास करने के लिए पैसे की मांग की है।

ऐसा नहीं करने पर मंडी प्रांगण से खरीदे गए माल को बाहर भेजने के लिए आवेदक का लाइसेंस भी ब्लॉक कर दिया गया। उनसे 15 हज़ार की रिश्वत राशि देने पर ही लाइसेंस की ID चालू करने की धमकी दी गई है।

रोहित जैन पिता पारस जैन की शिकायत के सत्यापन पर पुष्टि होने पर एवं आरोपी द्वारा 15 हज़ार रिश्वत की मांग प्रमाणित होने पर 18 अगस्त को लोकायुक्त ने ट्रैप टीम को धार भेजा।

लेकिन, आरोपी कृषि उपज मंडी प्रांगण से चला गया। अतः आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।