Lokayukta Action Against Officers : अवैध फैक्ट्री मामले में IAS सिद्धार्थ जैन सहित 18 के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत!

यह मामला संजय जेसवानी की फैक्ट्री को लेकर इंदौर नगर निगम के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ जांच होगी!

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Lokayukta Action Against Officers : अवैध फैक्ट्री मामले में IAS सिद्धार्थ जैन सहित 18 के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत!

Indore : लोकायुक्त को इंदौर नगर निगम के भवन अनुज्ञा विभाग के प्रमुख रहे तत्कालीन अपर आयुक्त सिद्दार्थ जैन (आईएएस), तत्कालीन भवन अधिकारी गजल खन्ना समेत 18 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है। इस शिकायत की जांच के बाद मामला सही पाया गया तो मामला दर्ज किया जाएगा। यह कार्रवाई पूर्व पार्षद दिलीप कौशल की शिकायत पर की गई। शिकायत के अनुसार, आरोप है कि ग्राम लसूडिया मोरी में एसके-1 कम्पाउंड पर सर्वे नंबर 67/2/3 पर विजय जेसवानी द्वारा बिना अनुमति के अवैध निर्माण किया गया था। नगर निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की अनुमति के बिना भूतल पर 13500 वर्गफीट, प्रथम, दूसरे और तीसरे तल पर 14000-14000 वर्गफीट, तथा भूतल पर 500 वर्गफीट पक्का निर्माण करके उद्योग (केमको च्यु फूड्स प्रालि) संचालित किया गया। इसके अलावा, बद्रीलाल पंवार एवं अन्य द्वारा भी बिना अनुमति के ग्राम लसुडिया मोरी की भूमि खसरा नंबर 7/1/1/1 पर गोदामों और भवनों का अवैध निर्माण किया गया था।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि मामले की शिकायत पर कॉलोनी सेल विभाग के तत्कालीन सहायक यंत्री पीसी जैन ने कार्रवाई करने के बजाय नगर निगम को जानकारी दी कि संबंधित कॉलोनी के विकास से संबन्धित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके बाद तत्कालीन अपर आयुक्त सिद्दार्थ जैन के निर्देश पर भवन अधिकारी गजल खन्ना और भवन निरीक्षक सत्येन्द्र राजपूत ने भूमि स्वामी को 26 नवंबर 2022 को 3 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने का केवल एक सूचना पत्र जारी किया। लेकिन, दो वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूचना के अधिकार में भी कोई जानकारी नहीं दी गई।

पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने इस मामले को लेकर 1 अक्टूबर को लोकायुक्त से शिकायत की थी, जिसमें बताया गया कि नगर निगम के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहे हैं और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं कर रहे। लोकायुक्त ने प्रारंभिक जांच के बाद 18 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इनमें IAS अधिकारी सिद्दार्थ जैन, गजल खन्ना, पीसी जैन, सत्येन्द्र राजपूत, सुरेश चौहान, वैभव देवलासे सहित अन्य अधिकारी और आरोपी शामिल हैं।

इनके खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 13(1)(डी) और 13(2) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण क्रमांक 0354/ई/2024 पंजीबद्ध किया गया है। लोकायुक्त कार्यालय के उप विधि सलाहकार संतोष प्रसाद शुक्ल ने इस संबंध में शिकायत के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध होने का पत्र जारी किया है।