Trade License Fee : सड़क की चौड़ाई के मुताबिक ट्रेड लाइसेंस शुल्क में वृद्धि विश्वासघात!

राजपत्र में प्रकाशन के बाद नोटिफिकेशन लागू, आश्वासन देना सरासर झूठ!

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Trade License Fee : सड़क की चौड़ाई के मुताबिक ट्रेड लाइसेंस शुल्क में वृद्धि विश्वासघात!

 

इंदौर। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने ट्रेड लाइसेंस शुल्क में मनमानी वृद्धि को भाजपा द्वारा व्यापारियों के साथ किया गया विश्वासघात बताया। सरकार को इस शुल्क में वृद्धि से संबंधित गजट नोटिफिकेशन तत्काल निरस्त करना चाहिए।

विधायक ने कहा कि सरकार के द्वारा ट्रेड लाइसेंस को सड़क की चौड़ाई से जोड़ देना उन व्यापारियों के साथ अत्याचार हैं, जो भाजपा पर विश्वास करते हुए यह उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनकी मददगार है। वर्तमान में मध्यप्रदेश की भाजपा की सरकार किसी भी तबके, वर्ग और जाति के लिए मददगार नहीं है। यह सरकार एक तरफ मनमाना टैक्स लगाने में लगी है और दूसरी तरफ जनता को झूठ परोसकर बरगलाने में लगी है। अभी तक नगर निगम के द्वारा ट्रेड लाइसेंस शुल्क के रूप में अलग-अलग व्यापार के लिए 500 रुपए से लेकर कुछ हजार रुपए तक की राशि प्रतिवर्ष की ली जाती थी।

शुक्ला ने कहा कि सरकार के द्वारा बनाए गए नए नियम के कारण यह राशि कई गुना बढ़ जाएगी।

सरकार द्वारा जब किसी नियम का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया जाता है तो फिर वह नियम उसी दिन से पूरे प्रदेश में लागू हो जाता है। ऐसे में किसी भी नगर निगम में बैठे जनप्रतिनिधि को यह अधिकार नहीं होता है कि वह यह कह सके कि हम शासन का आदेश नहीं मानेंगे। ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन का आदेश नहीं मानने का ऐलान करते हुए जनता को धोखा देने का काम किया जाता है।

किसी भी दिन इस आदेश के प्रावधान के अनुसार व्यापारियों पर ट्रेड लाइसेंस शुल्क की लेन दारी निकाल दी जाएगी। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है की सरकार अपने राजपत्र के प्रकाशन के नियम को निरस्त करने की सूचना का राजपत्र में प्रकाशन करवा दें।