Mandsaur Breaking – नगर पालिका परिषद ने 61अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पुरी की

 30 कॉलोनियों की वैधता का हुआ अंतिम प्रकाशन नागरिकों को मिलेगी मूलभूत सुविधायें

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Mandsaur Breaking – – नगर पालिका परिषद ने 61अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पुरी की 

मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मंदसौर।  अरसे से लंबित मामले में नगर पालिका मंदसौर ने अंततः शहरी क्षेत्र की 61 अवैध और अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पूरी की है । यह जानकारी देते हुए नगरपालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर ने बताया कि दिनांक 8 दिसम्बर 2022 को मंदसौर  के गौरव दिवस के कार्यक्रम में  मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का आगमन हुआ था मुख्यमंत्रीजी ने सभा स्थल पर ही मध्यप्रदेश की अवैध व अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री  की घोषणा के अनुरूप व म.प्र. शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मंदसौर नगरपालिका परिषद ने मंदसौर नगर की 61 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पुरी कर ली है और 30 कॉलोनियों को वैध करने की सूची का अंतिम प्रकाशन भी कर दिया है।
नपाध्यक्ष श्रीमती गुर्जर के अनुसार 25 अगस्त से मंदसौर नगरपालिका परिषद में वैध 30 कॉलोनियों के नागरिकों के द्वारा अपना विकास शुल्क जमा कर अपने भूखण्ड का नामांतरण, भवन निर्माण अनुमति प्राप्त की जा सकेगी।
 नगरपालिका परिषद की नामांतरण शाखा में अपना विकास शुल्क जमा कराकर 30 कॉलोनियों के नागरिक यह लाभ प्राप्त कर पायेंगे। निम्न आय वर्ग के नागरिकों को मात्र 30 प्रतिशत विकास शुल्क ही जमा कराना पड़ेगा। शेष 70 प्रतिशत राशि मध्यप्रदेश शासन के द्वारा वहन की जायेगी।
नपाध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर ने बताया कि मंदसौर नगरपालिका परिषद ने म.प्र. शासन के दिशा निर्देशों के परिपालन में मंदसौर नगर में वर्ष 2016 से पूर्व अस्तित्व में आई अनाधिकृत/अवैध कॉलोनियों का चिन्हांकन कर कुल 61 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है। जिसमें कुल 30 कॉलोनियों का अंतिम प्रकाशन मंदसौर नगरपालिका की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव  द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2023 को कर दिया गया है। विकास शुल्क भी इन कॉलोनियों के लिये निर्धारित कर दिया गया है।  जिसमें 155 रू. प्रति वर्गफीट व न्यूनतम 43 रू. वर्गफीट तय किया गया है।
जो कॉलोनियां वैध करने की श्रेणी में आई है उसमें प्रत्येक कॉलोनी के लिये अलग-अलग विकास शुल्क शासन के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार तय किया गया है जो कि आज दिनांक से मंदसौर नपा परिषद की नामांतरण शाखा में आवेदन कर जमा किया जा रहा है। उक्त कॉलोनियों में आज दिनांक से किसी भी प्रकार की नवीन रजिस्ट्री बिना नपा की एनओसी के बगैर नहीं की जा सकेगी जो कॉलोनियां वैध की गई है उसकी सूची नपा कार्यालय में उपलब्ध है।
नागरिकगण लगभग तीन माह की अवधि अनिवार्य रूप से अपने विकास शुल्क की राशि जमा कराकर अपने भूखण्ड को वैध कराने का लाभ ले सकते है।
नपाध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर ने बताया कि नपा परिषद के द्वारा रोशन कॉलोनी नाहर सैयद रोड़, नेमी नगर, लक्ष्मी नगर, संजय हिल्स 1 व 2, अनुपम नगर, गुलमोहर कॉलोनी, नाहर सैयद कॉलोनी किटयानी, उदपुरा कॉलोनी, खती कॉलोनी, अरोरा कॉलोनी, महावीर नगर, कोठारी नगर का समस्त क्षेत्र, माली कॉलोनी, नारायण नगर किटयानी, कुम्हार कॉलोनी, प्रजापत कॉलोनी, पटेल, नगर, डायमण्ड कॉलोनी राज कॉलोनी, बैरागी नगर, मीरा कॉलोनी, सत्यसाई कॉलोनी, जैन कॉलोनी, हाजी कॉलोनी, देतवार कॉलोनी, कल्पना नगर, ऋतुराज कॉलोनी, चन्द्र कॉलोनी किटयानी को वैध कर दिया गया है जिन कॉलोनियों को वैध किया गया है उसमें हितग्राही को नामांतरण भवन निर्माण अनुमति, नल कनेक्शन सहित शासन की सभी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होगी।