Mandsaur News: Negligence in vaccination, कलेक्टर ने 2 कर्मचारियों को किया निलंबित

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Mandsaur News:Negligence in vaccination , कलेक्टर ने 2 कर्मचारियों को किया निलंबित

*मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट*

मन्दसौर / जिला कलेक्टर श्री गौतम सिंह ने टीकाकरण कार्य में लापरवाही बरतने(Negligence in vaccination)

के कारण 2 कर्मचारियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।

महिमानन्दन शर्मा (एम०पी०एस०) एवं नवीन कुमार सेठिया (एम.पी.डब्ल्यू) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया ।

ब्लॉक सीतामऊ में टीकाकरण सत्र का आयोजन किया गया था परंतु महिमानन्दन शर्मा (एम०पी० एस०) मा०स्वास्थ्य केंद्र सुवासरा के द्वारा टीकाकरण अभियान में व्यवधान उत्पन्न करने तथा टीकाकरण कर्मियों को टीकाकरण से विमुक्त किये जाने से टीकाकरण सर्वो का आयोजन नहीं हो सका। यह कृत्य घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का द्योतक हैं।

Negligence in vaccination

ब्लॉक मेलखेड़ा में टीकाकरण सत्र का आयोजन किया गया था परंतु नवीन कुमार सेठिया (एम.पी.डब्ल्यू) उप स्वास्थ्य केंद्र बनी के द्वारा टीकाकरण अभियान में व्यवधान उत्पन्न करने तथा टीकाकरण कर्मियों को टीकाकरण से विमुक्त किये जाने से टीकाकरण सर्वो का आयोजन नहीं हो सका यह कृत्य घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का द्योतक हैं।

जनस्वास्थ्य जैसे आपातकालीन सेवाओं में इनके द्वारा बरती गई घोर लापरवाही के कारण(Negligence in vaccination) म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम के तहत स्वैच्छाचारिता का परिचायक होकर तथा कर्मचारी आवरण नियमों के विपरित होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

Negligence in vaccination

रविवार को कलेक्टर ने महिमानन्दन शर्मा (एम०पी०एस०) एवं नवीन कुमार सेठिया (एम.पी.डब्ल्यू) को म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया । निलम्बन अवधि में श्री शर्मा का मुख्यालय सा०स्वा०के० सीतामऊ एवं श्री सेठिया का मुख्यालय सा०स्वा०के० सुवासरा रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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