Manukka License Revoked : भांग वाली मुनक्का की 15 इकाइयों के लाइसेंस निरस्त

आयुष विभाग द्वारा लिए गए औषधि सैंपल जांच में अमानक स्तर के पाए गए

2590

Indore : प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भांग युक्त मुनक्का के नाम से अमानक स्तर की वटी/औषधी बनाने वाली 15 इकाईयों के लायसेंस निलंबित कर दिए। महेश अग्रवाल, हीरालाल पंजवानी, लता मेहता आदि द्वारा संचालित इकाइयों के लाइसेंस निरस्त दिए गए।

अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने बताया कि जिन इकाइयों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें महेश अग्रवाल द्वारा संचालित मीनार फार्मा (काला घोड़ा मुनक्का), हीरालाल पंजवानी द्वारा संचालित विश्वास सेवा सदन (मस्ताना मुनक्का), लता मेहता द्वारा संचालित की जा रही 2 इकाइयों, मेहता आयुर्वैदिक संस्थान (सनन मुनक्का), नरेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा संचालित माहेश्वरी मुनक्का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, शुभम राठौर एवं साहित्य मिश्रा द्वारा संचालित धनश्री प्रोडक्ट्स, अनूप कुमार गुरबानी द्वारा संचालित अटल मुनक्का एवं मनभावन मुनक्का,‍ रमेश वैष्णव द्वारा संचालित वैष्णव आयुर्वेदिक फार्मेसी, हीरालाल पंजवानी द्वारा संचालित कल्याण सेवा सदन (मस्ताना मुनक्का), लोकेंद्र गर्ग द्वारा संचालित एसएस मुनक्का भंडार, गौरव सैनी द्वारा संचालित मेसर्स शिवम मार्केटिंग, गोपाल धनोतिया द्वारा संचालित तरंग फार्मा, रतनलाल वैष्णव द्वारा संचालित शुक्ला आयुर्वेदिक फार्मेसी, राजेश पंवार पिता नाथूलाल पंवार एवं हसन अली पिता कादर भाई पार्टनर द्वारा संचालित वर्धमान उद्योग शामिल है।

भांग माफिया मोहम्मद मुजाहिद खान उर्फ मंजूर भांगवाला को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने गत माह रासुका में निरुद्ध करने की कार्रवाई की थी। आज जिन इकाइयों के लाइसेंस निरस्त किए गए उनमें हीरालाल पंजवानी भी शामिल है जिनके रिश्तेदार नीलू पंजवानी की भांग माफिया मंजूर भांगवाला के साथ क्या संलिप्तता थी। इसकी जांच प्रशासन द्वारा की जा रही है।

WhatsApp Image 2022 09 19 at 10.23.48 PM

इकाइयों का किया गया सघन निरीक्षण
जिले में भांग युक्त मुनक्का गोली बनाने में भांग के दुरुपयोग की सूचना पर कलेक्टर द्वारा आकस्मिक रूप से आबकारी एवं आयुष विभाग के अधिकारियों के संयुक्त दलों से भांग गोली बनाने वाली इकाईयों का सघन निरीक्षण करवाया गया। भांग युक्त मुनक्का गोली को बनाने के लिए आयुष विभाग के द्वारा ड्रग लाइसेंस जारी किया जाता है। भांग के औषधीय उपयोग के लिए आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। उक्त दोनों से संबंधित प्रावधानों के अनुरूप कार्य संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं, इसकी विस्तृत जांच की गई।

ड्रग लाइसेंस की शर्तों एवं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के पालन के संबंध में जांच की गई एवं सैंपल भेजे गए। उपरोक्त निरीक्षणों/जांच में आयुष विभाग द्वारा लिए गए औषधि सैंपल जांच में अमानक स्तर के पाए गए है। इस पर कार्यवाही करते हुए औषधि नियंत्रक आयुष भोपाल द्वारा उपरोक्त वर्णित इकाइयों को प्रदत्त औषधी अनुज्ञा निलंबित कर दी गई है। परीक्षण के लिए भेजे गए सैंपल में से 3 फर्मों के परीक्षण परिणाम आना शेष है।

जांच में पाई गई अनियमितताएं
भांग के औषधीय उपयोग के लिए भांग नियम 2018 के अंतर्गत औषधि और प्रसाधन वस्तुओं के सद्भावपूर्ण विनिर्माण के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधान अनुसार सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा लिखित अनुज्ञा के अधीन भांग रखी जा सकती है। किंतु उक्त अधिनियम के नियमों का पालन भी आवश्यक है। इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा जांच की गई, जिसमें पाया गया कि जिले में मुनक्का बनाने वाली इकाइयों में भांग के लेखा-जोखा का संधारण नियमानुसार दिनांक वार नहीं किया गया है। जिससे भांग के दुरुपयोग की प्रबल संभावना बनती है।

 

फर्म द्वारा निर्धारित अभिलेख का संधारण न करने से स्पष्ट पाया गया कि, फर्म द्वारा अनाधिकृत तरीके से भांग प्राप्त की तथा निर्मित उत्पाद का व्ययन किया है। फर्म की जांच के दौरान अनुज्ञप्त औषधी या वटी निर्माण के लिए निर्धारित फार्मूला में उल्लेखित अन्य पदार्थ नहीं पाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि फर्म द्वारा अनुज्ञप्ति (औषधि या वटी निर्माण) के विपरीत फर्म द्वारा औषधि/वटी का निर्माण नहीं किया जाकर औषधि के नाम पर विस्तृत रूप से सस्ते नशे में प्रयुक्त नशे की भांग गोली व उत्पादन का व्ययन किया गया है।

कलेक्टर के निर्देश पर प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा भांग मुनक्का बनाने वाली समस्त 15 एचडी-1ए इकाइयों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए गए। उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र के समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने से आज 19 सितंबर को समस्त 15 इकाईयों को जारी एचडी -1ए लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।

कलेक्टर ने कहा कि इंदौर जिले में अवैध रूप से मुनक्का बनाने वाली इकाइयों द्वारा निर्मित किए जा रहे नशीले पदार्थों की नियमित रूप से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में धकेलने वाले भांग माफियाओं के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सतत रूप से अभियान भी चलाया जाएगा।