

Marriage Application Rejected : हसनैन ने अंकिता से शादी के आवेदन में गलत पता दिया, अपर कलेक्टर ने आवेदन खारिज किया!
Jabalpur : इंदौर की हिंदू लड़की अंकिता राठौर और जबलपुर के नजदीक के हसनैन अंसारी की शादी अब नहीं हो सकेगी। इस मामले में अपर कलेक्टर कोर्ट ने ऊना फैसला सुना दिया। जबलपुर के अपर कलेक्टर और विवाह अधिकारी कोर्ट ने शादी का आवेदन खारिज कर दिया। क्योंकि, हसनैन के आवेदन में उसने जो पता दिया था, वहां वह रहता ही नहीं है। यह उसका 10 साल पुराना पता है।
अंकिता राठौर और हसनैन अंसारी की शादी का प्रदेशभर में विरोध किया जा रहा था। परेशान होकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई। जिस पर दिसंबर 2024 में कोर्ट ने स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी की अनुमति दे दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। लेकिन, अब केस में नया मोड़ आ गया है।
जबलपुर के अपर कलेक्टर और विवाह अधिकारी कोर्ट ने शादी का आवेदन ही खारिज कर दिया। जांच में पाया गया कि हसनैन अंसारी ने आवेदन में जो पता बताया, वहां वह कई सालों से नहीं रह रहा। आवेदन में उसने 10 साल पुराना पता बताया था। इसके आधार पर शादी का आवेदन खारिज कर दिया गया है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 5 के तहत यह निर्णय लिया गया।
इंदौर के नजदीक मानपुर की अंकिता राठौर और जबलपुर के सिहोरा के हसनैन अंसारी ने पिछले साल 7 अक्टूबर को शादी करने के लिए आवेदन दिया था। हिंदूवादी संगठन इसका विरोध करते हुए अंकिता को उसके अभिभावकों के सुपुर्द करने की मांग कर रहे थे।