Marriage of Minor : लड़की की मां ने नाबालिग बेटी की शादी रुकवाई
Indore : नाबालिग जोड़े ने प्रेम विवाह रचाया। इसके बाद की रस्मों की तैयारी चल रही थी कि शिकायत के बाद उड़न दस्ता वहां पहुंच गया। जांच करने पर दोनों की उम्र कम होने के चलते बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए युवक और उसके जीजा के साथ ही विवाह कराने वाले पंडित के विरुद्ध थाना विजय नगर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद युवक और उसके जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
बाल विवाह रोकने की लगातार कार्रवाई चल रही है, इसके बावजूद मामले सामने आ रहे हैं। देव शयन के बाद भी विवाह नहीं रुके हैं। बाल विवाह की सूचना मिलते ही दल मौके पर पहुंचकर समझाइश देकर रोकथाम का प्रयास करता है। विवाह होने के बाद FIR भी दर्ज कराई जा रही है। इसी तरह का एक मामला रविवार को सामने आया। चाइल्ड लाइन को फोन पर एक महिला ने शिकायत की, कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी मर्जी से कम उम्र के युवक से शादी कर रही है।
शादी की सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन में बाल विवाह विरोधी उड़नदस्ता प्रभारी महेंद्र पाठक को सूचना दी गई। सूचना के आधार पर प्रभारी ने खजराना थाने के पुलिस बल के साथ चाइल्ड लाइन की मोनिका वाघाये और कोर ग्रुप सदस्य देवेंद्र पाठक को लेकर युवक के घर पहुंचे जहां ताला लगा हुआ था। फोन पर युवक अरविंद चौहान से चर्चा करने पर उसने बताया कि उनका विवाह कुछ घंटे पहले ही बर्फानी धाम के पास श्रद्धा श्री कॉलोनी के पास हुआ है। जब पुलिस के साथ दल वहां पहुंचा तो देखा कि युवक के परिजन और बालिका जो दुल्हन के रूप में थी।
वहां मौजूद थे पूछताछ में उन्होंने बताया कि हमने शादी कर ली है। मौके पर टेंट भी लगा हुआ था। जब युवक और उसके परिजनों से आयु का प्रमाण मांगा गया तो उन्होंने बालक बालिका के आधार कार्ड प्रस्तुत किए जिसके अनुसार युवक अरविंद की आयु 20 वर्ष तथा बालिका की आयु 16 वर्ष से अधिक पाई गई। दोनों की आयु विवाह योग्य नहीं होने पर उड़नदस्ता प्रभारी पाठक ने उन्हें अपने साथ लिया और सीधे थाने पहुंचे जहां बालिका की कुछ समय पूर्व गुमशुदगी दर्ज होने पर उसे खोजने की बात सामने आई। बालिका मिलने के बाद अपनी माता को छोड़कर वापस युवक के साथ भाग गई थी। उसने प्रेम विवाह कर लिया।
मामला विजय नगर थाना क्षेत्र का होने के कारण युवक-युवती और परिजनों को लेकर दल थाना विजयनगर पहुंचा जहां बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बालिग होकर नाबालिग युवती के साथ विवाह करने के चलते युवक अरविंद चौहान के विरुद्ध धारा 9 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बाल विवाह में सहयोग करने वाले अरविंद के जीजा महेश चौहान और बाल विवाह संपन्न कराने वाले पंडित जनकलाल मिश्रा के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। विजयनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज होते ही युवक अरविंद और उसके जीजा महेश चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया।
मां पर बेटी के आरोप
नाबालिग बेटी ने अपनी मां के विरुद्ध आरोप लगाए। उसने कहा कि मां ने ही उसे यह शादी करने के लिए मजबूर किया। वह पढ़ना चाहती थी, किंतु मां उसे पढ़ाने के बजाए घर पर रखकर मारपीट करती थी। जब वह घर छोड़कर भागी, तो पुलिस की शिकायत के बाद वह घर आई, जहां से मां उसे मामा के यहां लेकर गई और वापस आते समय मां ने मुझे देवास में स्टेशन पर उतार दिया और खुद घर चली आई।
युवक अरविंद ने फोन की रिकॉर्डिंग सुनाते हुए बताया कि लड़की की मां ने ही उसे फोन करके बताया था कि लड़की देवास में है, उसे लेकर आओ और अपने पास रखो। तभी से वह मेरे घर पर रह रही थी। दो दिन से लड़की की मां और बहन उस पर शादी करने का दबाव डाल रही थी, इस कारण उसने मजबूरी में यह विवाह किया है।
पंडित को दस्तावेज नहीं दिखाए
थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद पंडित मिश्रा ने बताया कि उसने शादी कराई है, किंतु शादी से पहले जब युवक-युवती के उम्र के दस्तावेज मांगे तो उन्होंने कहा कि वह बालिग है। उनके पास उम्र का कोई प्रमाण नहीं है। मैंने धोखे में आकर यह शादी करवाई है।