Medical Officer Fined : नर्सिंग होम का पंजीयन अपडेट नहीं होने पर निजी चिकित्सक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना! 

भविष्य में लापरवाही बरतने पर होगा पंजीयन निरस्त!

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Medical Officer Fined : नर्सिंग होम का पंजीयन अपडेट नहीं होने पर निजी चिकित्सक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना! 

 

Ratlam : शहर के समाजसेवी सुनील गांधी पिता स्वर्गीय अमृतलाल गांधी द्वारा उनकी माताजी श्रीमती मोहनबाई गांधी के उपचार में लापरवाही बरतने के मामले में शिकायत की गई थी। मामले की पड़ताल में जांच दल को मरीज श्रीमती मोहनबाई का उपचार डॉ. राजेश पाटनी द्वारा किया जाना पाया गया था। पड़ताल में उक्त अवधि में डॉ. राजेश पाटनी के क्लिनिक का नर्सिंग होम एक्‍ट अर्थात मप्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्‍थापनाऐं (रजिस्‍ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 व नियम 1997 के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन नहीं पाया गया। यानि डॉक्टर राजेश पाटनी बगैर पंजीयन के मरीजों का उपचार कर रहे थे।

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डॉक्टर की लापरवाही को लेकर मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ. आनंद चंदेलकर ने राजेश पाटनी पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाने का आदेश जारी करते हुए डॉ पाटनी को चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही बरतने पर मप्र. आयुर्विज्ञान परिषद को पंजीयन निरस्‍तीकरण हेतु लिखा जाएगा।

 

आपको बता दें कि मामले में सुनील गांधी की माताजी को 28 नवम्बर 2023 को अस्वस्थता के चलते डाक्टर पाटनी के क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। उसके कुछ दिन बाद श्रीमती मोहनबाई का निधन हो गया था तब सुनील गांधी ने मां की मौत होने की वजह डॉ पाटनी की लापरवाही बताया था। दुसरी और डॉ पाटनी ने इस आरोप को सिरे से नकारते हुए कहा था कि मेरे क्लिनिक से मरीज सकुशल चलकर वापस घर गईं थी। तब डाक्टर आनन्द चंदेलकर ने जांच के आदेश दिए थे।