मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित कर सकेंगे विधायक, बदलेंगे नियम

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भोपाल: विधायक अपने क्षेत्र के मेधावी बच्चों को पुस्तकें, स्कूल बैग, देना चाहते है। कुशल खिलाड़ी और गीत-संगीत में देश-दुनिया में नाम कमाने वाले बच्चों, युवाओं को स्पोर्ट्स किट या वाद्य यंत्र भेंट कर उसे प्रोत्साहित करना चाहते है।

लेकिन वे यह सब नहीं कर पा रहे है क्योंकि विधायक निधि या स्वेच्छानुदान के नियमों में इसका प्रावधान नहीं है। इसलिए अब विधानसभा सचिवालय इसके लिए बने सालों पुराने नियमों में बदलाव करने जा रहा है।

विधायकों की सदस्य सुविधा समिति की बैठक में कई विधायकों ने अपनी समस्या बताई कि विधायक निधि, स्वेच्छानुदान राशि के आबंटन में जो नियम बने है उसमें कई वस्तुएँ देने के लिए नियमों में प्रावधान नहीं है जबकि विधायक अपने क्षेत्र के मतदाताओं को उनकी जरुरत के मुताबिक विधायक निधि या स्वेच्छानुदान मद से सहायता करना चाहते है।

अक्सर ऐसी मदद पर प्रशासनिक रुप से व्यवधान आ जाता है। नियमों में इन वस्तुओं को प्रदाय किए जाने का प्रावधान नहीं होंने के कारण जनता को ये प्रदाय नहीं हो पाती और इसके लिए मना कर दिया जाता है।

इसी तरह स्वेच्छानुदान राशि के लिए दो तरह के प्रावधान है। कई बार हितग्राही के नाम से चेक बनाकर दिया जाता है कई बार उसके बैंक खाते में राशि सीधे आरटीजीएस कर दी जाती है। इससे विधायकों को समय पर पता नहीं चल पाता कि हितग्राही को मदद का फायदा मिला है या नहीं। वे चाहते है कि इसमें एक जैसा प्रावधान हो और उन्हें पहले से पता भी चल जाए।