बाल कटने से Model का जॉब छिना, Consumer Court ने 2 करोड़ जुर्माना ठोका

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नई दिल्ली: Consumer Court ने पांच सितारा होटल ITC Maurya को आदेश दिया कि वो उस महिला Model को 2 करोड़ रुपए मुआवजा दे, जिसका जॉब गलत बाल कटने से चला गया। यह घटना अप्रैल 2018 की है, जिस पर Court ने 21 सितंबर को अपना फैसला सुनाया। Court ने अपने फैसले में कहा कि ITC Maurya होटल ने आशना रॉय नाम की महिला Model के लंबे बाल काटे और गलत हेयर ट्रीटमेंट दिया। इस कारण महिला Model को नुकसान हुआ। उसकी लाइफस्टाइल बदल गई और टॉप Model बनने का उसका सपना टूट गया।

गलती छुपाने की कोशिश
ITC Maurya होटल पर सिर्फ महिला के बाल काटने का ही नहीं, हेयर ट्रीटमेंट में मेडिकल लापरवाही करने का भी आरोप लगा। Consumer Court ने कहा कि महिला का स्कैल्प जल गया, जिसमें महिला को अब तक एलर्जी और इचिंग रहती है। महिला की तरफ से दाखिल किए गए वॉट्सऐप चैट से यह साफ हुआ कि होटल ने अपनी गलती मानी थी और फ्री ट्रीटमेंट देने की पेशकश करके अपनी गलती छुपाने की कोशिश भी की थी। कोर्ट ने होटल को यह मुआवजा देने के लिए 8 हफ्तों का समय दिया है।

Court का फैसला
Consumer Court ने कहा कि महिलाएं अपने बालों के लिए बहुत फिक्रमंद होती हैं। उन्हें खूबसूरत बनाए रखने के लिए अच्छा पैसा खर्च करती हैं और उससे भावनात्मक तरीके से जुड़ी होती हैं। आशना रॉय अपने लंबे बालों की वजह से हेयर प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग करती थीं। उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की। लेकिन, ITC Maurya होटल के सैलून ने उनके निर्देशों के उलट उनके बाल काटे। इससे उनके हाथ से कई बड़े असाइनमेंट निकल गए और उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें मानसिक आघात हुआ और उनकी नौकरी चली गई।