Motor Vehicles Act : एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर कार ड्राइवर पर लगा 2.5 लाख रुपये का जुर्माना, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ कैंसिल, देखिये video
अक्सर आपने रास्ते में आते-जाते देखा होगा कि चाहे सड़क पर कितना भी ट्रैफिक क्यों न हो. अगर कोई एंबुलेंस उस रास्ते से गुजर रही होती है, तो चाहे सामने कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो. सबसे पहले एंबुलेंस को रास्ता दिया जाता है. क्योंकि चाहे कोई कितनी भी जल्दी में, किसी जरूरी काम के लिए क्यों न जा रहा हो लेकिन किसी की जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता.
मोटर वाहन एक्ट के सेक्शन 194E के तहत एंबुलेंस या किसी भी एमरजेंसी वाहन द्वारा साइरन या हूटर बजाए जाने पर रास्ता नहीं देने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इस मामले में 6 महीने की जेल भी हो सकती है.
केरल में एक कार ड्राइवर ने एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया, जिसके बाद उस पर कार्रवाई की गई और उस पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.
केरल में त्रिशूर के एक एक शख्स को सड़क पर अमानवीय व्यवहार दिखाने के चलते कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है. पुलिस ने शख्स पर एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने के मामले में बड़ा एक्शन लिया है.
सायरन और हॉर्न देने के बाद भी एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर कार मालिक के ऊपर 2.5 लाख रुपये का जुर्मान लगाते हुए उसका ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लिया गया है. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था जो खूब वायरल हो रहा है.
घटना 7 नवंबर को चलाकुडी में हुई थी. कथित तौर पर वाहन पोन्नानी से त्रिशूर मेडिकल कॉलेज जा रहा था. एंबुलेंस ड्राइवर द्वारा शेयर किए गए डैशकैम फुटेज में दो लेन वाली सड़क पर एम्बुलेंस दो मिनट से अधिक समय तक सिल्वर मारुति सुजुकी सियाज़ का पीछा करती हुई दिखाई दे रही है. वीडियो में दिखता है कि कार ड्राइवर एम्बुलेंस के आगे निकलने के हर प्रयास को रोके हुए हैं. इधर, एम्बुलेंस ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा है और उसका सायरन भी बज रहा है.
Such an insane & inhuman act.
A car owner in Kerala has been fined Rs/- 2.5 Lakh and their license has been cancelled for not giving away the path for an ambulance.
Well done @TheKeralaPolice pic.twitter.com/RYGqtKj7jZ
— Vije (@vijeshetty) November 16, 2024
अधिकारियों ने कार ड्राइवर की नंबर प्लेट से उसकी पहचान की. इसके बाद कार मालिक पर एम्बुलेंस का रास्ता रोकने, मोटर वाहन अधिनियम द्वारा सशक्त प्राधिकारी के कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं रखने का आरोप लगा है.
बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के अनुसार एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर छह महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
वीडियो देख भड़के लोग
विजेश शेट्टी के नाम के एक एक्स यूजर ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि केरल में एक कार मालिक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और एम्बुलेंस को रास्ता न देने के कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह पागलपन और अमानवीय कृत्य है। उन्होंने आगे लिखा है कि बहुत बढ़िया केरल पुलिस।