MP: आगामी त्योहारों को लेकर राज्य शासन ने जारी की नई Guidelines

जानिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु

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राज्य शासन लोगो

भोपाल। MP में आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य शासन गृह विभाग ने नई Guidelines जारी की है। यह Guidelines विशेषकर गणेश उत्सव और ताजियों को देखते हुए जारी की गई है।

राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी नई Guidelines के अनुसार राज्य में इन त्योहारों के दौरान जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। मूर्ति विसर्जन 10 लोग ही कर सकेंगे और रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा।

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प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के कुछ नए मामले आए हैं। जहां पिछले कुछ दिनों से डबल फिगर में आंकड़े नहीं आ रहे थे वही आज 18 नए संक्रमित मिले हैं।इसमें भोपाल में 4, जबलपुर में 3, इंदौर में 2, ग्वालियर-उज्जैन में 1-1 मरीज आए हैं। इसके बाद एक्टिव केस भी 101 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े को मिलाकर प्रदेश में पिछले 14 दिन में 126 नए केस मिल चुके हैं।

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नई Guidelines: क्या पांबदी और क्या छूट

गणेशोत्सव और चेहुल्लम के दौरान 30 बाय 45 फीट के पंडाल बनाने की अनुमति।

कम जगह या संकरी सड़क पर पंडाल बनाने की अनुमति नहीं ।

गणेशोत्सव और चेहुल्लम के विसर्जन में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति।

धार्मिक, सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे।

झांकी स्थल पर भीड़ नहीं।

सोशल मीडिया के पालन के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।

लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी।

झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजर जरूरी।

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प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह डॉ राजेश राजौरा के हस्ताक्षर से जारी इन Guidelines को सख्ती से पालन करवाने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। कलेक्टरों को कहा गया है कि Guidelines का उल्लंघन पाया जाने पर संबंधित के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई करें।साथ ही जुलूस पंडाल आदि के संबंध में अलग से परमिशन दी जाए।

हम यहां राज्य शासन द्वारा जारी Guidelines की प्रति दे रहे हैं:

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