MP Employees News: कर्मचारियों के मेडिकल बिल्स भुगतान के लिए शासन ने बनाए नए नियम

भुगतान की प्रक्रिया को सरलीकरण करने का दावा

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आदिवासियों को साधने के लिए सरकार

भोपाल: राज्य शासन ने प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय एवं निजी चिकित्सालय में उपचार उपरांत मेडिकल बिल्स के प्रचलित नियमों को निरस्त करते हुए नवीन नियम अधिसूचित किए हैं।

राज्य के अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मोहम्मद सुलेमान द्वारा इस संबंध में राज्य के सभी विभागों को एक पत्र लिखा गया है।

इस पत्र में कहा गया है कि नवीन नियमों में जहां एक और चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है वहीं दूसरी ओर शासकीय कर्मचारियों के हित लाभ को दृष्टिगत भी रखा गया है। इसी बात को देखते हुए चिकित्सा जांच एवं उपचार संबंधी पैकेजेस को भोपाल शहर हेतु निर्धारित सीजीएचएस दरों के अनुरूप विस्तारित किया गया है।

इस संबंध में जारी अधिसूचना को प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।