भोपाल: मध्यप्रदेश में कोविड-19 के पॉजिटिव और एक्टिव मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य शासन ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
यह दिशानिर्देश 23 दिसंबर 2021 को जारी दिशा निर्देशों के अलावा है।
जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश में अब मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित कर दिए हैं।
विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी।
अंतिम संस्कार उठावना में अधिकतम 50 लोगों की ही अनुमति दी जा सकेगी। कलेक्टरों से कहा गया है कि वह ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकना आवश्यक हो, कैंटोनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें।
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग बंधनकारी होगा। साथ ही कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा।
अपर मुख्य सचिव गृह डॉ राजेश राजौरा द्वारा जारी इन दिशानिर्देशों को लेकर सभी कलेक्टरों को कहा गया है कि इन का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।