MP News: सरपंच पति शासकीय कार्य में नहीं ले सकेंगे भाग, राज्य शासन ने निकाला आदेश

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भोपाल: मप्र शासन के पंचायती ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी कर सरपंच महिला होने पर उसके पति के द्वारा शासकीय कार्यक्रमों में शामिल होने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

यदि चुनी हुई महिला सरपंच के द्वारा उसके पति शासकीय कार्यालयों में जाते हैं ओर अनावश्यक रूप से शासकीय कार्यों में बाधा पैदा करते हैं तो ऐसी चुनी हुई सरपंचों को उसके पद से पृथक कर दिया जाएगा। यह आदेश पहली बार प्रदेश में निकाला गया है।

गौरतलब हो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण जैसे कई कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। ताकि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा शासकीय कार्यक्रमों में हो एवं उन्हें अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हों।

इसी क्रम में आज राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर चुनी गई सरपंच पतियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। फिलहाल अब चुनी हुई सरपंच महिला के पति शासकीय कार्यों में शामिल नहीं हो सकेंगे।