भोपाल: मध्यप्रदेश में आजमन से ज्यादा शुल्क वसूल रहे ब्लड बैंको पर अब प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। अब ज्यादा शुल्क वसूली की शिकायत सहीं पाए जाने पर संबंधित ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी।
स्वास्थ्य आयुक्त सुदाम खाड़े को जानकारी मिली है कि प्रदेश के कुछ ब्लड सेंटरों द्वारा होल ब्लड एवं ब्लड कंपोनेंट प्रोसेसिंग चार्जेस एसबीटीसी द्वारा तय चार्जेस से अधिक लिए जा रहे है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए अधिकतम दरें तय की है। उन्होंने निर्देश दिए है कि विभाग द्वारा तय प्रोसिेंग चार्ज के लिए तय अधिकतम दरों से ज्यादा वसूली नहीं की जाए।
स्वास्थ्य विभाग ने भारतीय रेडक्रास सोसायटी के सचिव जिसमें भोपाल, इंदौर, महू, डबरा, कम्पू ग्वालियर एवं सिंगरौली, सभी संचालक चेरेटेबल ट्रस्ट वालीएंटरी आर्गेनाइजेशन और ब्लड सेंटर तथा सभी प्राइवेट अस्पतालों के ब्लड सेंटर के संचालकों को निर्देश दिए है कि प्रदेश में होल रक्त की प्रोसेसिंग के लिए 1050 रुपए प्रति यूनिट, पैक्ड रेड सेल्स के लिए 1050 रुपए प्रति यूनिट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के लिए तीन सौ रुपए प्रति यूनिट, प्लेटलेट कंसन्ट्रेट तीन सौ रुपए प्रति यूनिट, क्रायोप्रेसिपिटेट दो सौ रुपए प्रति यूनिट तय है। इससे अधिक दरें वसूलने वाले ब्लड सेंटरों पर कार्यवाही की जाएगी।
सभी हिमोग्लोबिनोपैथी थैलेसीमिया पेशेन्ट, हीमोफीलिया पेशेंट, सिकल सेल एनीमिया पेशेंट और अन्य ब्लड डिस्क्रेसिया, ब्लड ट्रांसफयूजन से प्रभावित मरीजों को रक्तदान की आवश्यकता होंने पर नि:शुल्क एवं रिप्लेसमेंट फ्री रक्त एवं रक्त कंपोनेंट दिया जाना अनिवार्य रुप से सुनिश्चित कराने के निर्देश स्वास्थ्य आयुक्त ने दिए है।
परिसर में प्रदर्शित करना होगा रक्त और प्रोसेसिंग चार्ज की दरें-
सभी ब्लड बेंकों को किसी भी स्पेशलाईज्ड रिक्यावरमेंट, टेस्ट प्रोसीजर के शुल्क की जानकारी ब्लड प्राप्तकर्ता को अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराई जाए। होल् ब्लड एवं ब्लड कंपोनेंट प्रोसेसिंग चार्जेस ब्लड सेंटर परिसर में अनिवार्य रुप से मुख्य स्थान पर प्रदर्शित किये जाए ताकि जनहित में हितग्राहियों को उचित लाभ प्राप्त हो सके।
ज्यादा वसूली वाले ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द करने होगी अनुशंसा-
सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी ब्लड सेंटर होल ब्लड एवं ब्लड कंपोनेंट के प्रोसेसिंग चार्जेस अधिक लिए जाने की शिकायत मिलती है तो तत्काल प्रभाव से ब्लड सेंटर का लाइसेंस रद्द करवाने की अनुशंसा कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल को भेजे।