High Court Stays On MPPSC- 2019 Exam Result
जबलपुर: मध्यप्रदेश High Court ने आज MPPSC 2019 Exam के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में MPPSC और सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट ने आज MPPSC- 2019 Exam की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रिजल्टपर रोक लगाते हुए कहा कि पुराने नियमों के तहत दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि विवादित नियमों के तहत MPPSC ने रिजल्ट जारी किया था।
हाईकोर्ट ने अपने 89 पेज के जजमेंट में संशोधित नियम दिनाँक 17/2/2020 को असंवैधानिक करार किया। हाईकोर्ट ने MPPSC की प्रारंभिक एवम मुख्य परीक्षा 2019 के परिणाम को निरस्त करते हुए पुराने नियमो के अनुसार पुनः रिजल्ट तैयार करने का आदेश दिया ।
सांसद ने कलेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप
High Court Stays On MPPSC- 2019 Exam Result
आधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवम विनायक प्रसाद शाह ने आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(4) तथा संशोधन दिनाँक 17/2/2020 सहित रिजल्ट को चुनौती दी थी । प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 60 छात्रों की ओर से याचिकाएं दायर की गई थी।