MPPSC : सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल की भर्ती में अतिथि विद्वानों को 25 फीसदी आरक्षण, आयु सीमा में 10 साल की छूट

केवल तीन भर्ती विज्ञापनों में ही मिल पाएगा लाभ

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MPPSC : सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल की भर्ती में अतिथि विद्वानों को 25 फीसदी आरक्षण, आयु सीमा में 10 साल की छूट

 

भोपाल: कॉलेजों में लगातार पढ़ा रहे अतिथि विद्वानों के लिए अच्छी खबर है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से राज्य के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल के पदों पर होंने वाली भर्ती में उन्हें पच्चीस फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। यहीं नहीं उन्हें आयु सीमा में भी दस साल की छूट प्रदान की जाएगी।

इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा
महाविद्यालयीन शाखा सेवा भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने 29 दिसंबर 2022 को जारी नियमों में संशोधन कर दिया है। नियम 11 में उपनियम आठ में बदलाव किया गया है। अब मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर को मांग पत्र में विज्ञापित रिक्त पदों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज रुप से उपलब्ध कराया जाएगा। यह आरक्षण सभी प्रवर्गो में लागू है। इसमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग शामिल है। आरक्षण का लाभ उन अतिथि विद्वानों को दिया जाएगा जिन्होंने शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान नीति 2019 के उपबंधों के अधीन कम से कम एक वर्ष पूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए काम किया हो अथवा चार अंक अर्जित किए हों।

पदों का आरक्षण आगामी तीन भर्ती विज्ञापनों तक सीमित होगा। यदि विज्ञापित सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल की किसी श्रेणी में विज्ञापित रिक्त पदों के लिए पात्र अतिथि आवेदक उपलब्ध नहीं होते है तो उक्त पदों को उसी श्रेणी के गैर अतिथि विद्वान अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

प्रत्येक अतिथि विद्वानों को एक अकादमिक सत्र के लिए एक वर्ष की गणना करते हुए अतिथि विद्वान नीति 2019 के उपबंधों के अनुसार उनके शैक्षणिक अनुभव के आधार पर भर्ती परीक्षा के लिए आयु सीमा में अधिकतम दस साल की छूट दी जाएगी। आयु सीमा में यह छूट मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अतिरिक्त होगी और आगामी तीन भर्ती विज्ञापनों के लिए लागू रहेगी। यह संशोधन केवल आगामी भर्ती विज्ञापनों पर ही लागू होंगे।