
हत्या के आरोपी राजेश कुशवाहा को आजीवन कारावास
छतरपुर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश छतरपुर के न्यायालय ने हत्या के एक प्रकरण में आरोपी राजेश कुशवाहा को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास तथा धारा 325/34 के तहत सजा एवं जुर्माने का आदेश सुनाया है।
एडवोकेट वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 8 मई 2020 की है। भटीपुरा, तहसील महाराजपुर में दोपहर करीब 11:30 बजे मूरत सिंह व दीप सिंह अपने खेत पर मिट्टी खुदवा रहे थे। इसी दौरान गोपाल और उसके साथियों द्वारा इसमें बाधा डाली गई। विवाद बढऩे पर गोपाल ने गालियाँ देते हुए धमकी दी और थोड़ी देर बाद अपने बेटे राजेश और सुरेश के साथ वापस आया।
आरोप है कि राजेश कुशवाहा ने फरसे से मूरत सिंह के सिर पर प्रहार किया, जबकि सुरेश ने डंडे से हमला किया, जिसमें दीप सिंह को भी सिर व हाथ में गंभीर चोटें आईं। मौके पर मकरंद यादव ने बीच-बचाव किया। हमले के बाद आरोपीगण जान से खत्म कर देने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। घायल मूरत सिंह को 100 डायल वाहन से महाराजपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल छतरपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु होने पर प्रारंभिक धारा 294, 323, 506 एवं 34 भादवि में दर्ज प्रकरण में धारा 302 का इजाफा किया गया।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया, जिसके बाद मामला सत्र न्यायालय छतरपुर को स्थानांतरित हुआ। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण का अवलोकन कर पाया कि आरोपी राजेश द्वारा मूरत सिंह की हत्या एवं दीप सिंह को गंभीर चोट पहुँचाने का अपराध सिद्ध होता है। इसी आधार पर न्यायालय ने आरोपी राजेश कुशवाहा निवासी भटीपुरा थाना महाराजपुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बता दें कि आरोपी गोपाल, सुरेश और महेन्द्र चौरसिया के संबंध में निर्णय 8 दिसंबर 2021 को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश छतरपुर द्वारा दिया जा चुका है।





