
Murder Due To Illicit Relationship : पति की हत्यारिन पत्नी और हत्यारे भाई को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया!
जानिए क्या है पूरा मामला?
Ratlam : न्यायालय अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने जिले के ग्राम हरथल निवासी छोटू गरवाल की हत्या के आरोपी पत्नी रेखा तथा छोटे भाई राहुल गरवाल को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास एवं 3-3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया की आरोपियां रेखा गरवाल ने 30 अप्रैल 2024 को रावटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ग्राम हरथल में पति छोटू गरवाल एवं देवर सोहन के साथ मिडिल स्कूल के सामने रहती है।
29 अप्रैल 2024 की रात्रि 11 बजे मिडिल स्कूल के सामने वह तथा उसका लड़का एक पलंग पर और उसका पति छोटू एवं पुत्री अलग-अलग पलंग पर सोए हुए थे। उसका देवर सोहन पास के स्कूल के ओटले पर सोया था रात्रि करीब 12 : 5 बजे अचानक कुछ आवाज होने पर उठकर देखा तो कोई अज्ञात व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए उसके पति के सिरहाने तरफ खड़ा था जो उसे देखकर वहां से भाग गया था उसने अपने पति को हिलाकर देखा तो पति कुछ बोल नहीं रहा था तब देवर सोहन को उठाकर घटना बताई तथा मृतक छोटू को निजी वाहन से रावटी स्थित सरकारी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर द्वारा उसके पति को मृत बताया था। रेखा ने यह भी बताया था कि उसके पति छोटू गरवाल को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से सिर में कुल्हाड़ी मार दी थी जिससे पति की मृत्यु हो गई हैं। रावटी पुलिस ने रेखा गरवाल की रिपोर्ट पर धारा 302 भादंवी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस को जांच के दौरान फरियादिया रेखा गरवाल के मोबाइल की काल डिटेल एवं सीडीआर प्राप्त करने पर यह बात सामने आई कि मृतक छोटू की पत्नी रेखा जिस मोबाइल पर लगातार बातचीत करती थी। वह मोबाइल नंबर मृतक के भाई राहुल के नाम पर था तथा घटना के दिन एवं समय पर भी मोबाइल नंबरों से आपस में बातचीत होना पाई गई। सीडीआर के आधार पर पुलिस ने राहुल से पूछताछ की तो यह बात सामने आई कि अभियुक्त राहुल तथा मृतक छोटू की पत्नी अभियुक्त रेखा के बीच अवैध संबंध थे। जिसका मृतक राहुल को पता चल गया था इसके बाद मृतक राहुल ने रेखा से विवाद करते हुए रेखा का मोबाइल तोड़कर फेंक दिया था। और राहुल ने रेखा को नया की-पैड मोबाइल सिम लगाकर दिया था पड़ताल में पुलिस ने पाया कि रेखा के मोबाइल नंबर से राहुल गरवाल के मोबाइल नंबर पर हमेशा बातें होती रहती थी घटना के कुछ दिन पहले राहुल गरवाल को रेखा गरवाल ने मोबाइल पर बोला था कि उसका पति राहुल को मार डालेगा वह गुप्ती लेकर घूम रहा हैं।
इस रंजीश के चलते रेखा ने राहुल के साथ मिलकर छोटू की हत्या करने की योजना बनाई और 29 अप्रैल 2024 को रेखा गरवाल ने राहुल से मोबाइल पर लगातार बात की एवं रेखा ने राहुल से कहा कि वह रात को मिडिल स्कूल के पास आ जाए और मौका देखकर छोटू को जान से खत्म कर दे तभी रात 10 से 11 बजे के बीच रेखा ने राहुल को मोबाइल पर बताया की छोटू घर आ गया हैं और खाना खाकर सो गया हैं। तब राहुल रावटी से कुल्हाड़ी लेकर पैदल-पैदल नहर के रास्ते होते हुए मिडिल स्कूल पर आया एवं अभियुक्त राहुल द्वारा मृतक छोटू के सिर में कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने अभियुक्त राहुल से कुल्हाड़ी तथा घटना के समय उसके पहने हुए कपड़ों पर मानव रक्त पाए जाने पर उनका डीएनए परीक्षण कराया। जहां पर डीएनए रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त राहुल के कपड़ों पर मृतक छोटू का रक्त था। रावटी पुलिस द्वारा अभियुक्त रेखा एवं राहुल के विरुद्ध धारा 302 भादंवि का अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिसका विचारण करते हुए न्यायालय ने अभियोजन की साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रेखा तथा राहुल को मृतक छोटू की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दोनों को जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान के द्वारा की गई!





