No Anticipatory Bail : अब पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी तय, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की!

UPSC ने दर्ज कराई है धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायत!

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No Anticipatory Bail : अब पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी तय, कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की!

New Delhi : पटियाला हाउस कोर्ट ने ट्रेनी IAS अफसर रही पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी होना तय हो गया। क्योंकि, यूपीएससी ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर पूजा के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई है। यूपीएससी के वकील ने कोर्ट में कहा कि पूजा ने सिस्टम को धोखा दिया और कानून और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि यूपीएससी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले बाकी कैंडिडेट्स की भी जांच की जाए। साथ ही अगर आयोग के किसी कर्मचारी ने पूजा की मदद की हो, तो उसकी भी जांच हो।

पूजा खेडकर पर उम्र, माता-पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेस का एग्जाम देने का आरोप है। दस्तावेजों की जांच के बाद यूपीएससी ने पूजा को सीएसई-2022 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया था। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर कराई गई। इस केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूजा ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट में यूपीएससी के वकील ने कहा था कि उन्होंने सिस्टम को धोखा दिया। वे साधन संपन्न हैं और उनके द्वारा कानून का दुरुपयोग करने की संभावना बनी हुई है।

बुधवार को यूपीएससी ने पूजा का सिलेक्शन भी रद्द कर दिया था। साथ ही भविष्य में यूपीएससी का कोई एग्जाम देने पर भी रोक लगा दी। पूजा को एग्जाम में 2022 में 841वीं रैंक मिली थी। वे 2023 बैच की ट्रेनी IAS थीं और जून 2024 से ट्रेनिंग पर थीं।

 

समय दिया, पर पूजा ने जवाब नहीं दिया

यूपीएससी ने बताया था कि पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेस का एग्जाम देने के लिए 18 जुलाई पूजा को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया था। इसमें कहा गया है कि पूजा को 25 जुलाई तक अपना जवाब देना था। लेकिन, उन्होंने अपने जवाब के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने के लिए 4 अगस्त तक का समय मांगा। आयोग ने कहा कि उन्हें फिर 30 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे तक समय दिया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया।