No Anticipatory Bail to IAS : भ्रष्टाचार मामले में IAS अधिकारी को अग्रिम जमानत नहीं!

कोर्ट ने कहा 'अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं!'

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No Anticipatory Bail to IAS : भ्रष्टाचार मामले में IAS अधिकारी को अग्रिम जमानत नहीं!

Panchkula (Hariyana) : अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने बुधवार को आईएएस अधिकारी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह अग्रिम जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। भ्रष्टाचार के एक मामले में नामजद आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया की याचिका खारिज होने से हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि आवेदक/आरोपी (दहिया) की जांच के दौरान प्रभावित होने और गवाहों को डराने की संभावना है। क्योंकि, 20 अप्रैल, 2023 के बाद, उनके परिवार के सदस्य और परिचित कथित रूप से गवाह के घर पहुंचे और दबाव बनाने का प्रयास किया और उसे अवैध रूप से डराया गया।
आयुक्त और सचिव, युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग, हरियाणा के रूप में तैनात विजय सिंह दहिया पर 20 अप्रैल को हरियाणा रोजगार कौशल मिशन के तहत फतेहाबाद निवासी के बिलों के बकाया के भुगतान के लिए अवैध रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया गया था।