No Bail for Extortionist : झूठे दुष्कर्म मामले में फंसाकर वसूली करने वाले की जमानत नहीं!

सांसद की तरफ से पत्र जारी कर प्रतिनिधि होने की बात से इनकार!

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No Bail for Extortionist : झूठे दुष्कर्म मामले में फंसाकर वसूली करने वाले की जमानत नहीं!

Indore : एक कारोबारी को ब्लैकमेल करने वाली महिला के पति की जमानत अर्जी जिला कोर्ट ने खारिज कर दी। लसूड़िया पुलिस ने इस महिला को एक कारोबारी को झूठे दुष्कर्म मामले में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया था। इस षड्यंत्र में महिला का पति भी शामिल पाया गया।

मामले का आरोपी पति अभी जेल में है। उसने जिला कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। जिस पर पीड़ित पक्ष ने आपत्ति लेते हुए वकील के माध्यम से जमानत न देने को लेकर कई तर्क दिए। इसके बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला कोर्ट ने खुद को सांसद शंकर लालवानी का प्रतिनिधि बताकर कारोबारी को ब्लैकमेल करने वाले अजय राजपूत को 23 नवंबर की रात घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। अजय के वकील की और से 29 नवंबर को जिला न्यायालय में जमानत अर्जी लगाई गई, जिसे खारिज कर दिया गया।

मामले में पीड़ित राहुल के वकील ने अजय के उसकी पत्नी के साथ ब्लैकमेलिंग कांड में शामिल होने का हवाला दिया गया। वहीं बताया गया कि जमानत मिलने पर अजय फरार हो सकता है। अजय खुद को बीजेपी सांसद शंकर ललवानी का प्रतिनिधि बताकर ब्लैकमेल करता था। सांसद की तरफ से एक पत्र जारी कर प्रतिनिधि होने की बात से इनकार किया गया। उसे जमानत न देने में यह बात भी कही गई कि अजय इस प्रकरण को लेकर पीड़ित को डरा धमका सकता है। इतना ही नहीं वह मामले प्रभावित कर सकता है।

रिश्तेदार और पुलिसकर्मी पर आरोप
ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए राहुल ने इस मामले में वरिष्ठ अफसरों को शिकायत की थी, कि अजय राजपूत और उसकी पत्नी के साथ उसका एक रिश्तेदार और पूर्व में इंदौर के थाने में रहा एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। राहुल के वकील ने इस मामले में कोर्ट के माध्यम से अजय और अन्य दोनों से पूछताछ करने की बात भी की है। राहुल का आरोप है कि दोनों ने अजय की पत्नी की और से उसे डराया-धमकाया और झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी भी दी।

महिला की जमानत के खिलाफ अपील करेंगे
राहुल ने इस मामले में ब्लैकमेल करने वाली महिला की जमानत निरस्त करने को लेकर भी कोर्ट में अपील करने की बात कही। है राहुल के मुताबिक अजय राजपूत के अकाउंट में कई बार जो रुपए ट्रांसफर हुए हैं, वह उसकी पत्नी के अकाउंट से गए हैं। इसके साथ ही कुटंब न्यायालय में भी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसने झूठी जानकारी दी। वे महिला को मिली जमानत कैंसिल करने की अपील करेंगे।