
No Penalty for Extra Luggage : रेल मंत्री ने कहा, यात्रियों के एक्स्ट्रा लगेज पर जुर्माना लगाने का सरकार ने कोई फैसला नहीं किया!
New Delhi : रेलवे भी हवाई यात्रियों की तरह एक्स्ट्रा लगेज पर ज्यादा किराया वसूलेगा, ऐसी खबरों का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि, फिलहाल ऐसा कोई नया नियम नहीं बना है। इसका मतलब यह नहीं है कि निर्धारित वजन से ज्यादा होने पर ज्यादा किराया वसूला जाता है। इस खबर के बाद कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था। अब रेल मंत्री ने इन खबरों का खंडन किया है।
इससे पहले खबर आई थी कि भारतीय रेलवे अब हवाई यात्रा की तरह लगेज को लेकर नया नियम लागू करने जा रही है। इसके तहत यात्रा के दौरान ज्यादा सामान ले जाने पर लगेज के हिसाब से एक्स्ट्रा किराया वसूला जाएगा। ऐसी खबरों में यह भी कहा गया था कि यह नियम पहले से है, लेकिन इसे पूरी सख्ती के साथ अब लागू किया जाएगा। इस नियम के तहत तय वजन तक का सामान यात्रा में मुफ्त ले जा सकेंगे। लेकिन, उससे ज्यादा सामान ले जाना पर हवाई यात्रियों की तरह अतिरिक्त किराया देना होगा।

रिपोर्ट में बताया गया था कि इस नियम के मुताबिक यात्रा की अलग-अलग बोगी कैटेगरी के हिसाब से बिना किसी अतिरिक्त किराए के सामान ले जाने की इजाजत होती है। जैसे फर्स्ट क्लास एसी कोच में सफर करने वालों के लिए 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की इजाजत होगी।एसी सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए यह लिमिट 50 किलोग्राम और थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक की लिमिट तय होगी। इसी तरह, जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सिर्फ 35 किलोग्राम वजनी सामान अपने साथ ले जाने की इजाजत होगी।
यह भी बताया गया था कि रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तरह ही अपने सामान की प्री-बुकिंग करने की सुविधा भी शुरू की गई है। अगर तय लिमिट से ज्यादा वजन का बैग या ब्रीफकेस होगा तो फिर ऐसे यात्रियों पर जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है। यह भी बताया गया था कि नियम को लागू करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें भी लगाए जाएंगी। रेलवे प्लेटफार्म पर एंट्री से पहले ही यात्रियों के बैग का वजन और उसका साइज चेक होगा। मतलब यह कि यात्रियों के सामान का वजन ही नहीं, बल्कि उनके ट्रैवल बैग के साइज को भी इस दायरे में रखा जाएगा।
पूर्व में ऐसी रिपोर्ट्स में बताया गया कि जांच में तय सीमा से ज्यादा और बिना बुकिंग का सामान मिलने पर सामान्य से ज्यादा किराया वसूला जाएगा। यात्रियों को अपने साथ सिर्फ 10 किलो तक का अतिरिक्त सामान ले जाने की छूट होगी, उससे ज्यादा वजन के लगेज को पहले से बुक कराना होगा। हालांकि, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अब सीधे शब्दों में इन रिपोर्ट्स का खंडन कर दिया।





