Notice To 12 EE’s: हाईकोर्ट की अवमानना पर सख्ती,12 कार्यपालन यंत्रियों को थमाए नोटिस
भोपाल: राज्य शासन ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना पर 12 कार्यपालन यंत्रियों को नोटिस थमाए हैं। इन इंजीनियरों का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। जल संसाधन विभाग ने कोर्ट में रिट याचिका और अवमानना के करीब सवा पांच सौ मामलों में समय पर जवाब पेश नहीं किए जाने पर सख्ती दिखाते हुए यह कार्यवाही शुरू की है।
प्रदेश में सरकार के विरुद्ध किसानों ने भू अर्जन प्रकरणों के चार सौ से अधिक मामलों में हाईकोर्ट में मुआवजा देने के केस दायर कर रखे हैं। विभाग से संबंधित भू अर्जन की रिट याचिकाओं की संख्या 370 है और 33 अवमानना के केस हैं। साथ ही ठेकेदारों ने भी 108 केस दायर कर रखे हैं। इन केस में समय पर कोर्ट में जवाब नहीं आने से एक ओर सरकार की किरकिरी हो रही है। दूसरी ओर शासन को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इसलिए अब जल संसाधन विभाग ने कार्यपालन यंत्रियों को नोटिस थमाकर सात दिन में जवाब मांगना शुरू कर दिया है। सरकार ने इंजीनियरों को थमाए नोटिस में कहा है कि प्रभारी अधिकारी बनाए जाने के बाद भी समय पर जवाब पेश नहीं कर कोर्ट की अवमानना करने और सरकार के निर्देशों का पालन करने में गंभीर लापरवाही बरती गई है, इसलिए इस मामले में एक्शन लिया जाएगा।
इन कार्यपालन यंत्रियों को थमाए नोटिस
जल संसाधन विभाग द्वारा जिन कार्यपालन यंत्रियों को नोटिस थमाए गए हैं, उनमें कार्यपालन यंत्री एमपी सिंह त्यौंथर नहर संभाग रीवा द्वारा अवमानना के एक केस मे जवाब नहीं पेश किया गया है। इसी तरह राजेश चतुर्वेदी हरसी नहर संभाग को रिट याचिका के 10, अवमानना के तीन प्रकरण, सरोज सिंह कार्यपालन यंत्री उमरिया को रिट याचिका के दो प्रकरण, क्योंटी नहर संभाग रीवा के मनोज तिवारी को अवमानना के दो प्रकरण, मोहसिन हसन कार्यपालन यंत्री जौरा को रिट याचिका के तीन प्रकरण में जवाब नहीं दिए जाने पर सात दिन का नोटिस दिया गया है। कार्यपालन यंत्री सबलगढ़ डीके रत्नाकर को रिट याचिका के पांच, आरएन शर्मा ईई श्योपुर को रिट याचिका के एक व अवमानना के दो, ईई गोहद अंजुल दोहरे को रिट याचिका के एक, बीपी मिश्रा ईई नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग के रिट याचिका के आठ, आरके वर्मा ईई अपरपुरवा नहर संभाग रीवा को रिट याचिका के 3, अवमानना के पांच और सावन कुमार सोनी ईई लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट को रिट याचिका के तीन, एसएम तिवारी ईई महान नहर संभाग सीधी के रिट याचिका के पांच प्रकरणों में समय पर जवाब नहीं दिए जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सात दिन में जवाब मांगा गया है।