जलसंसाधन विभाग में अब साधारण मरम्मत पर एक साल में 50 लाख खर्च कर सकेंगे EE

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जलसंसाधन विभाग में अब साधारण मरम्मत पर एक साल में 50 लाख खर्च कर सकेंगे EE

 

भोपाल: मध्यप्रदेश में जलसंसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री अब एक वित्तीय वर्ष में साधारण मरम्मत कार्यो पर पच्चीस लाख की जगह दुगनी राशि अर्थात पचास लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। प्रमुख अभियंता जलसंसाधन ने इस खर्च की राशि में इजाफा कर दिया है।
जलसंसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा ने विभाग के सभी कार्यपालन यंत्रियों को निर्देश जारी कर कहा है कि साधारण मरम्मत कार्यो की स्वीकृति के लिए एक वित्तीय वर्ष में 25 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है जिसे बढ़ाकर इस वित्तीय वर्ष के नौ माह के लिए पचास लाख रुपए निर्धारित किया गया है।
अब सभी कार्यपालन यंत्री इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से दिसंबर माह तक पचास लाख रुपए साधारण मरम्मत कार्यो पर खर्च कर सकेंगे। एक वित्तीय वर्ष में इस सीमा से अधिक राशि के साधारण मरम्मत के कार्य कराये जाने आवश्यक होंने पर अनुमति लेकर ही वे ये काम करा सकेंगे। चूंकि बारिश का मौसम शुरु होंने से पहले प्रदेश भर के जलाशय, बांध, नहरों में मरम्मत के कार्य कराना पड़ते है। इनके लिए राशि की कमी न पड़े और समय पर मरम्मत संधारण के काम पूरे हो सके इसलिए खर्च की सीमा बढ़ाई गई है।
प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा ने बारिश से पहले सभी जरुरी काम कराने और जलाशयों, बांधो और नहरों में मरम्मत नवीनीकरण के कार्य समय पर पूरे कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।