पशुओं को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ने से नुकसान पर अब एक हजार रुपए जुर्माना

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पशुओं को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ने से नुकसान पर अब एक हजार रुपए जुर्माना

भोपाल: प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब सार्वजनिक स्थानों, सड़कों पर मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को खुले में छोड़ने से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को नुकसान हुआ तो पशु मालिक पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में नगर पलिका अधिनियम में संशोधन कर दिया है। इस बदलाव के तहत अब जो भी जानबूझकर या उपेक्षा पूर्वक किसी मवेशीं अथवा पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ेगा या बांधेगा और उससे किसी व्यक्ति को क्षति होती है या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या कोई संकट उत्पन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है तो वह राज्य सरकार द्वारा तय जुर्माने जो एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगा दंडनीय होगा।

इस संबंध में संशोधन अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इस आदेश के जारी होंने के बाद अब शहरी क्षेत्रों में यातायात में बाधक बने पशुओं को पकड़कर नगरीय निकाय उनपर एक हजार रुपए जुर्माना कर सकेंगे। इससे आवारा पशुओं पर कार्यवाही होंने से यातायात नियंत्रित हो सकेगा और दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। साथ ही पशुओं से किसी व्यक्ति को होंने वाले नुकसान या सम्पत्ति को होंने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा। किसी मवेशी द्वारा किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंचाई जाती है या खेतों में खड़ी फसल या पौधों को नुकसान पहुंचाया जाता है और पीड़ित व्यक्ति इसकी शिकायत निकाय में करता है तो पशुपालक या पशुमालिक पर एक हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा