DBT App: अब सरकारी योजनाओं में हितग्राहियों को भुगतान आधार लिंक डीबीटी एप के माध्यम से

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Finance Department Issued Orders

DBT App: अब सरकारी योजनाओं में हितग्राहियों को भुगतान आधार लिंक डीबीटी एप के माध्यम से

भोपाल:राज्य के विभिन्न सरकारी महकमों की प्रचलित योजनाओं में एक अप्रैल से सभी पात्र हितग्राहियों को अनुदान राशि का भुगतान आधार आधारित डीबीटी एप के माध्यम से ही किया जाएगा। यह अनुदान व्यवस्था आईएफएमआईएस और पीएफएमएस दोनो स्तर पर संचालित प्रचलित योजनाओं के लिए सुनिश्चित की जाएगी।

वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, संभागायुक्त, विभागाध्यक्ष और सभी कलेक्टरों को इस बाबत निर्देश दिए है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वे आधार से जुड़े डीबीटी एप के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित कराए।इसके लिए आईएफएमआईएस अंतर्गत आधार क्रमांक के सत्यापन और आधार लुकअप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी आईएफएमआईएस पर निर्धारित एक्सेल प्रारुप में आधार क्रमांक का डाटा अपलोड कर आधार से जुड़े बैंक एकाउंट की जानकारी डाउनलोड कर सकेंगे। इस सुविधा के जरिए यह सुनिश्चत किया जा सकेगा कि हितग्राही आधार लिंक्ड है अथवा नहीं। यदि किसी कारणवश आधार लिंक्ड एकाउंट उपलब्ध नहीं है तो विभाग विशेष मुहिम चलाकर आधार क्रमांक बैंक खाते से लिंक करने का कार्य सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

पीएफएमएस अंतर्गत हितग्राहियों के आधार के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करने की सुविधा विकसित करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग और एसएनए धारित बैंक की होगी। यह सुविधा पीएफएमएस अंतर्गत भी सुनिश्चित कराने का दायित्व एसएनए धारित बैंक और विभागीय अधिकारियों का रहेगा। विभागीय अधिकारियों का दायित्व होगा कि वे संबंधित योजना के हितग्राहियोें के आधार क्रमांक की जानकारी संबंधित एसएनए धारित बैंक को उपलब्ध कराते हुए भुगतान एईपीएस के माध्यम से सुनिश्चित कराएंगे। आवश्यकता के अनुसार यह काम विशेष मुहिम चलाकर शीघ्र पूरा किया जाएगा।

एसएमएस से मिलेगी भुगतान की जानकारी-

संबंधित विभाग द्वारा आईएफएमआईएस से हितग्राही को बैंक के भुगतान की सफलता की सूचना भी एसएमएस के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें योजना का नाम, भुगतान राशि के साथ बैंक शाखा का नाम एवं एकाउंट क्रमांक उपलब्ध होगा। यह योजना पीएफएमएस के अंतर्गत भी रहेगी।

विशेष प्रक्रिया से भुगतान की लेना होगा साधिकार समिति से अनुमति-

यदि किसी विभाग की किसी योजना में किसी विशिष्ट प्रक्रिया से अनुदान राशि का भुगतान किया जाना जरुरी हो तो इसके लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी साधिकार समिति को भेजना होगा। इस समिति में एसीएस वित्त, पीएस योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी, प्रशासकीय विभाग के भारसाधक सचिव और विभागाध्यक्ष शामिल होंगे।