
OBC Reservation: सुप्रीम कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई 23 सितंबर के हफ़्ते से रोज़ाना सुनवाई के लिए नियत
जबलपुर – मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2019 – ओबीसी आरक्षण की संवाधिनिक वैधता के मामले में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के तर्कों से सहमत होते हुए एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की अंतिम सुनवाई 23 सितंबर 2025 (टॉप ऑफ़ द बोर्ड ) के हफ़्ते से रोज़ाना सुनवाई के लिए नियत की।
राज्य सरकार की और से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह द्वारा बताया गया की उच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी आरक्षण पर स्थगन के कारण नई भर्तियो में आ रही दिक़्कत की गम्भीरता को देखते हुए जल्द सुनवाई की जाये।





