

OBC Reservation Issue MP में 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, 14 फरवरी को अगली सुनवाई!
New Delhi : ओबीसी को 27% आरक्षण के मुद्दे पर अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 22 याचिकाओं पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी। राज्य सरकार की ओर से दायर ट्रांसफर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को करना तय किया।
सीनियर वकील रामेश्वर सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की सक्रियता को देखते हुए 75 ट्रांसफर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इनमें से 13 याचिकाओं में 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे आदेश जारी किया था। यानी हाईकोर्ट को उन प्रकरणों में सुनवाई पर रोक लगा दी। उन्हीं 75 याचिकाओं में से 9 याचिकाएं आनन-फानन में शुक्रवार को लिस्ट कराई गई।
वकील ने बताया कि इसका कारण यह कि 28 तारीख को न्यायालय ने दो याचिकाएं खारिज कर दी थी। इस आधार पर 13% आरक्षण होल्ड किया गया। ‘यूथ फॉर इक्वलिटी’ सरकार पर लगातार दबाव बन रहा था कि 27% आरक्षण लागू किया जाएगा। क्योंकि, जो न्यायालय का ऑब्जेक्शन था, वह याचिका निरस्त हो गई।
सरकार की तरफ से उन 9 याचिकाओं में स्पेशल मेंशन करके शुक्रवार लिस्ट कराई गई और उसमें सुनवाई हुई। न्यायालय ने 20 तारीख को जो आदेश पारित किया था, उसे इन पर भी अप्लाई करके उन 9 याचिकाओं पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई करने पर रोक लगा दी। अब सभी प्रकरणों को 14 फरवरी को सुनवाई के लिए तय किया गया है।
जबलपुर हाईकोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग, मेडिकल ऑफिसर भर्ती और हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी। हालांकि, जबलपुर हाईकोर्ट ने अन्य भर्तियों में ओबीसी आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिकाओं को तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया था, जिससे अन्य भर्तियों में ओबीसी आरक्षण का रास्ता खुल गया था।