One Condition Blocked Kejriwal’s Bail : सुप्रीम कोर्ट की एक शर्त ने केजरीवाल की जमानत अटकाई!
जानिए, क्या थी वो शर्त जिस वजह से केजरीवाल अभी भी जेल में!
New Delhi : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हें अंतरिम जमानत देने की मांग करते हुए दलीलें दी। तभी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सिंघवी के सामने एक शर्त रख दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह उन्हें अंतरिम जमानत दी जाती है, तो उन्हें अपने मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का पालन करने की इजाजत नहीं मिलेगी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि अगर हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं, तो हम स्पष्ट हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री के रूप में आपके कर्तव्यों का पालन नहीं करने देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल से सवाल किया कि अंतरिम जमानत मिलने पर क्या आप दफ्तर भी जाएंगे? इस पर उनकी ओर से पेश वकील सिंघवी ने कहा कि मैं आबकारी नीति पर कोई काम नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि अगर आप दफ़्तर जाते हैं तो ठीक नहीं होगा। इस पर सिंघवी ने कहा कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास अगर कोई मंत्रालय नहीं है, तो क्या वो पद संवैधानिक हो गया? एलजी ने भी मान्यता दी है। 2 हफ्ते पहले एलजी ने ही फाइल वापस कर दी कि इस पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर नहीं थे।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं, तो आपका ऑफिस जाना ठीक नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि आधिकारिक कार्य नहीं करेंगे। सिंघवी ने कहा कि मैं एक बयान देना चाहता हूं कि वे किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस शर्त के साथ कि एलजी इस आधार पर कोई काम नहीं रोकेंगे कि मैंने किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सिंघवी की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर चुनाव नहीं होते, तो हम मुख्य मामले को ही सुनते। तब हम आपकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते जो छुट्टियों के बाद ही आता।