
मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश के तहत दर्ज प्रकरण में एक गिरफ्तार
बड़वानी: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा शहर थाना पुलिस ने आदिवासी लड़की के साथ दुष्कर्म और उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप में गुरुवार को एक युवक को गिरफ्तार किया है।
सेंधवा के अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अजय वाघमारे ने बताया कि 18 वर्षीय लड़की की शिकायत पर 20 साल के तौसीफ को आज इन्दौर से गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने बताया कि लड़की की तौसीफ से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। इसके बाद उसने लड़की से 23 नवंबर को एक वीडियो बनवाया जिसमें कहा गया था कि वह अपनी मर्जी से जा रही हूं और मां-बाप यदि शिकायत करें तो किसी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज न किया जाए।
इसके बाद वह उसे देवास ले गया जहां एक मित्र के घर में उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने लड़की को मुस्लिम धर्म अपना कर शादी करने का दबाव डाला और देवास में ही अपनी बहन हिना खान के यहां ले गया। उसने कहा कि उसे बुर्का पहनना होगा और नमाज़ भी पढ़नी होगी।
इसके बाद वह उसे सेंधवा छोड़ने आ गया, इस दौरान इंदौर निवासी एक अन्य बहन मंतशा खान उसके साथ थी।
उसने बताया कि चूंकि उसके मां-बाप महाराष्ट्र गए हुए थे और उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए पुलिस ने उसे वन स्टाप सेंटर बड़वानी में रखा। उनके वापस आने पर शिकायत दर्ज कराई गई।
इस मामले में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉ रैलाश सेनानी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने मांग की कि संरक्षण देने के मामले में तौसीफ की दोनों बहनों को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए।
इस पर एसडीओपी अजय वाघमारे ने बताया कि बहनों की संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा।





