Order to Pay Maintenance : बहू के कमरे में ससुर करता था ताकझांक, छूने की कोशिश भी की!

प्रताड़ित बहू को भरण पोषण खर्च देने के आदेश, कुटुम्ब न्यायालय का फैसला!

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Order to Pay Maintenance : बहू के कमरे में ससुर करता था ताकझांक, छूने की कोशिश भी की!

Indore : ससुराल वालों की प्रताड़ना की शिकार एमबीए तक पढ़ी बहू ने भरण पोषण का केस कुटुम्ब न्यायालय में दाखिल किया था। केस की सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकील द्वारा पेश किए गए साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए 12 हजार रुपए प्रतिमाह राशि तथा कोर्ट खर्च चुकाने के आदेश दिए हैं।

एयरपोर्ट निवासी पीड़िता के वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे एवं डॉ रूपाली राठौर ने बताया कि उसका विवाह 2017 में परदेशीपुरा में हुआ था। ससुराल वाले पीड़िता और पति के वैवाहिक संबंध में दखल देते थे। बेडरूम के पास ही लगे हाल में टीवी देखने के बहाने ससुर बैठा रहता था। पति को दरवाजा खोलकर सोने की हिदायत देता था। कमरे में पीड़िता-पति द्वारा क्या खाने-पीने की वस्तु लाई जा रही है, उन्हें चेक करता था।

ससुर पीड़िता के नए बेडरूम में भी ताकाझांकी कर उनकी बातों को सुना जाता था। ससुर कहता था कि बहू तुम मेरे पैर नहीं छूती हो, पीड़िता पैर छूती तो आशीर्वाद देने के बहाने पीड़िता की पीठ, हाथ, कंधों को बुरी नियत से छूता था।

पति दबाता था मामला
जब पत्नी ये बातें पति को बताती तो पति घर छोड़ने, हाथ की नस काटने की धमकी देकर मामले को दबाता था। ससुराल वालों ने 20 लाख की दहेज की भी मांग भी शुरू कर दी थी। कभी पीड़िता को कभी इन्दौर में तो कभी पुणे में रखा जाता। दहेज की मांग की पूर्ति नहीं होने पर 6 फरवरी 2021 को इन्दौर बस स्टैंड पर पति छोड़कर चला गया। जबरजस्ती तलाक के कागजों पर साइन करने का दबाव बनाया जिससे पीड़िता डिप्रेशन में आ गई।

2021 में लिखाई थी रिपोर्ट
परेशान होकर पीड़िता ने पति, ससुर, सास, बड़े चाचा ससुर, बड़ी चाची सास, छोटे चाचा ससुर पर दहेज प्रताड़ना का केस मल्हारगंज थाने में 23 जून 2021 को थाना परदेशीपुरा में भी ससुर-सास, देवर, पति पर 17 दिसम्बर 2021 को शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट पेशी पर पति द्वारा केस में राजीनामे के लिए डराया गया। जिसे लेकर पीड़िता ने थाना एमजी रोड़ में केस दर्ज कराया था।

फिर पीड़िता ने भरण पोषण याचिका दायर की थी, जहां पति ने उसे एमबीए होकर पोल्ट्री फार्म चलाना बताकर भरण पोषण का अधिकार नहीं होने की बात कही। इस बाबद भी वकील ने इंजीनियर पति की करतूतों को दिखाया है। इसके उपरांत कुटुम्ब न्यायालय ने अपने फैसले में पीड़िता को भरण पोषण राशि 25 जून 2021 से दिए जाने का आदेश दिया।