Ordinance The Challenge : केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ AAP सुप्रीम कोर्ट पहुंची!
NewDelhi : अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली की ‘आप’ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार (30 जून) को कहा कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में AAP सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाई जाए।
केंद्र सरकार ने पिछले महीने दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। इसका दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार विरोध कर रही है। इस अध्यादेश को जारी किए जाने से कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। AAP ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही, ये अध्यादेश असंवैधानिक है।
केजरीवाल ने विपक्ष से मांगा समर्थन
केंद्र सरकार के इस अध्यादेश पर समर्थन के लिए AAP के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। बिहार के CM नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, तमिलनाडु के CM एमके स्टालिन समेत कई विपक्षी नेता आप का समर्थन करने की बात कह चुके हैं।
अध्यादेश की कॉपी जलाई जाएगी
AAP ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 जुलाई को AAP कार्यालय में इस अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। पार्टी प्रवक्ता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 3 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक ITO पार्टी कार्यालय पर काले अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे। फिर 5 जुलाई को सभी 70 संसदीय क्षेत्रों में अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाएंगी।