Panchayat And Local Bodies Elections: पूरी हो गई नए परिसीमन पर पंचायतों और निकायों के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया

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मध्यप्रदेश शासन

Panchayat And Local Bodies Elections: पूरी हो गई नए परिसीमन पर पंचायतों और निकायों के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया

भोपाल: पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही प्रदेश भर में कल पूरी हो गई। इसकी रिपोर्ट कलेक्टर नगरीय विकास और आवास विभाग व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजेंगे। दोनों ही विभाग पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के लिए आरक्षित किए गए वार्डों का नोटिफिकेशन एक दो दिन में करके इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। इसके बाद आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा।


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माना जा रहा है कि आयोग पहले पंचायत चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी करने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी को आरक्षण दिए जाने की लिमिट को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को परिसीमन 2022 के आधार पर वार्ड आरक्षण कराने को कहा है। इन वार्डों के लिए ओबीसी की आरक्षण की स्थिति एससी-एसटी की आबादी के आधार पर तय की जानी है। इसलिए ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण 35 प्रतिशत तक हो सकता है पर कलेक्टर यह ध्यान रखेंगे कि एससी, एसटी, ओबीसी का कुल आरक्षण प्रतिशत 50 से अधिक नहीं हो। आरक्षण के लिए दिए गए निर्देशों के आधार पर जिलों में कलेक्टरों द्वारा आरक्षण की कार्यवाही की गई है है।

उधर कुछ जिलों में आरक्षण की प्रक्रिया पर सवाल भी उठे हैं। सतना जिले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि आरक्षण में गलत तरीके से लाभ देने के लिए सरकारी मशीनरी पर दबाव बनाकर भाजपा के लोग जाति विशेष के लिए आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं। हालातों को देखते हुए पूरी प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी कराने की मांग की गई है।


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जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण 31 को, महापौर की डेट बाकी
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की तारीख 31 मई तय की है। इसके लिए सात दिन पहले कलेक्टरों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उधर नगर निगम में महापौर के पदों के लिए परिसीमन 2020 के आधार पर तय आरक्षण में भी बदलाव संभव है। हालांकि अभी नगरीय विकास विभाग ने इसके लिए आरक्षण तारीख की घोषणा नहीं की है।