Bhopal : पंचायत और नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर आज दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये तय हो गया है कि मध्यप्रदेश में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव को नहीं टाला जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने SC के इस फैसले पर रिव्यु पिटीशन दायर करने की बात तो कही है, पर फ़िलहाल के हालात में चुनाव टलना संभव नहीं लग रहा।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने संकेत दिए हैं कि अब चुनाव टालना संभव नहीं है। 15 दिन का समय पर्याप्त है और इतने समय में चुनाव कराने की अधिसूचना जारी हो जाएगी। उन्होंने इसके लिए जल्द ही मीटिंग बुलाकर कार्रवाई की जाएगी। यह पता लगाया जाएगा कि चुनाव की क्या तैयारी है, इसका विस्तार से फीडबैक लिया जाएगा। दो हफ्ते में चुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश में बिना OBC आरक्षण के पंचायत और नगरीय निकायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस कारण बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रिव्यू पिटीशन लगाने की बात तो कही। पर, एडवोकेट विवेक तन्खा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू की गुंजाइश बहुत कम है। ऐसी स्थिति में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होना तय माना जा रहा है।